कुलभूषण जाधव (फाइल फोटो)
इस्लामाबाद:
पाकिस्तान के जेल में कथित जासूसी के आरोप में कैद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव मामले में बड़ी खबर आई है. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस रिलीज में ये कहा गया है कि पाकिस्तानी सरकार ने कुलभूषण जाधव की पत्नी को उनसे मिलने की इजाजत देने का फैसला किया है. पाकिस्तान ने ये फैसला मानवता के आधार पर किया है. शुक्रवार को पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग को मौखिक रूप से इसकी जानकारी दे दी.इसका मतलब है कि अब कुलभूषण जाधव अपनी पत्नी से मिल सकते हैं.
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बता दें कि कुलभूषण जाधव भारतीय नागरिक हैं और वे नौसेना के रिटायर्ड कमांडर हैं. 3 मार्च 2016 को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने उन्हें अवैध तरीके से पाकिस्तान में घुसने और जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था. बता दें कि भारत सरकार ने इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट में पहुंचा दिया है.
भारत ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि उसने जाधव तक राजनयिक पहुंच उपलब्ध कराने के आग्रह को बार बार ठुकरा कर वियना संधि का उल्लंघन किया है. 18 मई को इस मामले की सुनवाई करते हुए अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत की 10 सदस्यीय पीठ ने जाधव को फांसी की सजा पर अमल पर रोक लगा दी थी.
बता दें कि भारतीय नौसेना के 46 साल के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव को पाकिस्तान की फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पाकिस्तान के खिलाफ कथित रूप से 'जासूसी और विध्वंसकारी गतिविधियों में संलिप्तता’ के लिए अप्रैल में मौत की सजा सुनाई थी.
VIDEO - कुलभूषण जाधव की मां को मिलेगा वीजा ?
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बता दें कि कुलभूषण जाधव भारतीय नागरिक हैं और वे नौसेना के रिटायर्ड कमांडर हैं. 3 मार्च 2016 को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने उन्हें अवैध तरीके से पाकिस्तान में घुसने और जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था. बता दें कि भारत सरकार ने इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट में पहुंचा दिया है.
भारत ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि उसने जाधव तक राजनयिक पहुंच उपलब्ध कराने के आग्रह को बार बार ठुकरा कर वियना संधि का उल्लंघन किया है. 18 मई को इस मामले की सुनवाई करते हुए अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत की 10 सदस्यीय पीठ ने जाधव को फांसी की सजा पर अमल पर रोक लगा दी थी.
बता दें कि भारतीय नौसेना के 46 साल के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव को पाकिस्तान की फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पाकिस्तान के खिलाफ कथित रूप से 'जासूसी और विध्वंसकारी गतिविधियों में संलिप्तता’ के लिए अप्रैल में मौत की सजा सुनाई थी.
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