पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधक अदालत ने एक पत्रकार की हत्या के दो दोषियों को मौत की सजा और चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
न्यायमूर्ति मुश्ताक अहमद लेघारी ने कामरान उर्फ जीशन और फैजल मोटा को 'जियो न्यूज' के पत्रकार वली खान बाबर की हत्या के जुर्म में मौत की सजा सुनाई है। बाबर की वर्ष 2011 में कार्यालय से जाते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
चार अन्य- नवीद पोलका, मोहम्मद अली रिजवी, फैजल मोहम्मद और शाहरुख को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। न्यायाधीश ने कहा कि इस बात के साफ सबूत हैं कि पत्रकार की हत्या में सभी छह दोषी शामिल थे। सबूतों के अभाव में एक आरोपी शकील को बरी कर दिया गया।
इस मामले से पाकिस्तान के सभी हिस्सों में काम के दौरान मीडिया पर आसन्न खतरा उजागर हो गया। मामले की जांच के दौरान जांच अधिकारी, दो गवाहों ओर चार अन्य की भी कराची में हत्या कर दी गई। इसके बाद प्रशासन ने इस मामले को शिकारपुर जेल की आतंकवाद निरोधक अदालत में स्थानांतरित कर दिया।
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