पाकिस्तान के बीमार चल रहे पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ इलाज के लिए हवाई एम्बुलेंस से मंगलवार को लंदन के लिए रवाना होंगे. लाहौर उच्च न्यायालय ने इलाज के वास्ते शरीफ को चार सप्ताह के लिए विदेश जाने की अनुमति दी है. न्यायमूर्ति बकर नजफी की अध्यक्षता वाली, लाहौर उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ ने शनिवार को शरीफ की याचिका पर यह फैसला सुनाया था. उच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि चिकित्सकों की सिफारिशों के आधार पर विदेश में रहने की अवधि बढ़ाई जा सकती है. पार्टी प्रवक्ता मरियम औरंगजेब ने रविवार को यहां जारी एक बयान में कहा, ‘‘पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (पीएमएल-एन) के सर्वोच्च नेता मियां नवाज शरीफ हवाई एंबुलेंस के जरिये मंगलवार को इलाज के वास्ते लंदन के लिए रवाना होंगे.''
उन्होंने बताया कि चिकित्सकों के एक पैनल ने रविवार को लाहौर में स्थित उनके आवास पर शरीफ (69) की जांच की और विदेश रवाना होने से पहले उनकी हालत चिकित्सकीय रूप से स्थिर किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि लंदन में इलाज के लिए कुछ समय रुकने के बाद शरीफ को इलाज के लिए अमेरिका भी ले जाया जा सकता है.
गौरतलब है कि अल-अजीजिया मिल्स भ्रष्टाचार मामले में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने चिकित्सा आधार पर शरीफ को हाल ही में आठ सप्ताह की जमानत दे दी थी. इस मामले में शरीफ को सात साल कैद की सजा सुनाई गई थी. शरीफ को धनशोधन मामले में भी लाहौर उच्च न्यायालय से जमानत मिली थी.
पूर्व प्रधानमंत्री शरीफ प्लेटलेट कम होने समेत स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न जटिलताओं से ग्रस्त हैं. उनका इलाज फिलहाल लाहौर के पास उनके घर में चल रहा है जहां एक आईसीयू बनाया गया है.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं