विज्ञापन
This Article is From Oct 22, 2011

पाक में 231 सांसदों, विधायकों की सदस्यता निलंबित

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने तय समय में अपनी संपत्ति और दायित्वों का ब्यौरा नहीं देने पर गृहमंत्री रहमान मलिक और रक्षामंत्री चौधरी अहमद मुख्तार सहित 231 सांसदों और विधायकों की सदस्यता निलंबित कर दी है। समिति के प्रवक्ता ने कहा कि आयोग ने संसद के ऊपरी सदन (सीनेट) के 13 सदस्यों, संसद के निचले सदन (नेशनल असेंबली) के 103 सदस्यों और पंजाब, सिंध, खबर-पखतूनख्वा तथा बलूचिस्तान की विधानसभाओं के 115 सदस्यों की सदस्यता निलंबित कर दी। जिन प्रमुख सदस्यों की सदस्यता निलंबित हुई है, उनमें वित्तमंत्री अब्दुल हफीज शेख, गृहमंत्री रहमान मलिक, रक्षामंत्री चौधरी अहमद मुख्तार, वाणिज्यमंत्री मखदूम अमीन फाहिम और प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के बेटे सैयद अब्दुल कादिर गिलानी भी शामिल हैं। देश के कुल 1170 विधायकों और सांसदों में से 936 सदस्यों ने अपनी संपत्ति और दायित्वों को ब्यौरा दिया है। प्रवक्ता ने कहा कि जन प्रतिनिधित्व कानून, 1976 के प्रावधानों के तहत हर सांसद या विधायक को चुनाव आयोग को हर साल 30 सितंबर तक अपनी संपत्ति और दायित्वों का ब्यौरा देना होता है। उन्होंने कहा कि ये सांसद और विधायक अपनी संपत्ति और दायित्वों का ब्यौरा देने तक अपने कार्यों का निर्वहन नहीं करेंगे और यह निलंबन तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
डार्क मोड/लाइट मोड पर जाएं
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com