दुबई:
सउदी अरब में महिलाओं के अंतःवस्त्रों (अंडरगार्मेन्ट) की दुकानों पर केवल महिला कर्मचारी रखने के निर्देश दिए गए हैं तथा यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि ऐसी दुकानों में एक भी पुरुष कर्मचारी नहीं हो।
इस दिशानिर्देश का पालन करने के लिए मध्य अगस्त की समयसीमा दी गई है। इसके लिए एक नया कानून बनाया गया है, जो पुरुषों को ऐसी दुकानों में काम करने से प्रतिबंधित करता है।
स्थानीय मीडिया ने श्रम मंत्रालय के अवर सचिव फहद अल तखायूफी के हवाले से कहा कि इस तय तिथि के बाद ऐसी दुकानों में यदि कोई पुरुष कर्मचारी कार्य करते हुए पाया गया तो उसे बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस निर्देश का पालन सुनिश्चित करने के लिए अंतिम समयसीमा 18 या 19 अगस्त होगी।
उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था को लागू करने में मंत्रालय का सहयोग नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा।
इस दिशानिर्देश का पालन करने के लिए मध्य अगस्त की समयसीमा दी गई है। इसके लिए एक नया कानून बनाया गया है, जो पुरुषों को ऐसी दुकानों में काम करने से प्रतिबंधित करता है।
स्थानीय मीडिया ने श्रम मंत्रालय के अवर सचिव फहद अल तखायूफी के हवाले से कहा कि इस तय तिथि के बाद ऐसी दुकानों में यदि कोई पुरुष कर्मचारी कार्य करते हुए पाया गया तो उसे बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस निर्देश का पालन सुनिश्चित करने के लिए अंतिम समयसीमा 18 या 19 अगस्त होगी।
उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था को लागू करने में मंत्रालय का सहयोग नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा।
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