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This Article is From Mar 29, 2019

पीएनबी घोटाले के मुख्‍य आरोपी भगोड़े नीरव मोदी को ब्रिटेन की अदालत से फिर नहीं मिली जमानत

ब्रिटिश जज ने कहा, नीरव मोदी ने वानूआतू की नागरिकता लेने का प्रयास किया जो यह दर्शाता है कि वह किसी महत्वपूर्ण समय के दौरान भारत से दूर जाना चाहता था.

पीएनबी घोटाले के मुख्‍य आरोपी भगोड़े नीरव मोदी को ब्रिटेन की अदालत से फिर नहीं मिली जमानत
लंदन में नीरव मोदी (फाइल फोटो)
Quick Reads
Summary is AI generated, newsroom reviewed.
नीरव मोदी को स्कॉटलैंड यार्ड ने गिरफ्तार किया था
सीबीआई और ईडी की टीम भी है लंदन में
26 अप्रैल को होगी मामले की अगली सुनवाई
लंदन:

ब्रिटेन की अदालत ने पीएनबी घोटाले (PNB Scam) के मुख्‍य आरोपी भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी (Nirav Modi) को जमानत देने से किया इंकार कर दिया. ब्रिटेन की अदालत ने कहा, यह मानने के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि नीरव मोदी आत्मसमर्पण नहीं करेगा. इससे पहले 48 वर्षीय नीरव मोदी दूसरी बार जमानत की याचिका लेकर वेस्टमिंस्टर की मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष पेश हुआ. नीरव मोदी ने अदालत में पहली बार पेशी की तरह इस बार भी सफेद कमीज पहनी हुई थी. बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद मुख्य मजिस्ट्रेट एम्मा अर्बथनॉट ने कहा कि नीरव मोदी द्वारा वानूआतू की नागरिकता हासिल करने का प्रयास यह दर्शाता है कि वह महत्वपूर्ण समय के दौरान भारत से दूर जाना चाहता है. मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 26 अप्रैल की तारीख तय की है. अलगी सुनवाई वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के जरिए होगी.

इससे पहले भारतीय प्राधिकरण की ओर से दलील पेश करते हुए क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस (सीपीएस) ने कहा कि नीरव मोदी को जमानत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि उसके भागने की आशंकाएं हैं. यहां तक कि उसने अपने धोखाधड़ी और मनी लांड्रिंग से जुड़े मामलों के गवाहों को जान से मारने की भी धमकी दी है.

सीपीएस बैरिस्टर टोबी कैडमैन ने जज से कहा, इस बात की काफी संभावना है कि पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का प्रमुख अभियुक्त भाग सकता है और सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है. नीरव मोदी घोटाले से जुड़ी राशि एक से दो अरब डॉलर है. नीरव मोदी द्वारा सबूतों से छेड़छाड़ का उदाहरण देते हुए सीपीएस बैरिस्टर ने बताया कि एक गवाह आशीष लाड को उसने फोन पर जान से मारने की धमकी दी और झूठी गवाही देने पर 20 लाख रुपये देने की पेशकश की.

अदालत को बताया गया कि नीरव मोदी ने ऐसे देशों में नागरिकता लेने का प्रयास किया जहां भारत यदि उसके प्रत्यर्पण का आग्रह करता तो उसे स्वीकार किए जाने की संभावना कम रहती. इनमें वानूआतू शामिल है. उसने 2017 के अंत में दो लाख डॉलर के निवेश के जरिये वानूआतू की नागरिकता लेने का प्रयास किया लेकिन भारत में चल रहे मामले की वजह से उसके आग्रह को खारिज कर दिया गया.

इससे पहले भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की वेस्टमिंस्टर की मजिस्ट्रेट अदालत में पेशी से पहले उसके खिलाफ शुक्रवार को अतिरिक्त सबूत पेश किये गये. नीरव मोदी शुक्रवार को दूसरी बार जमानत लेने के लिए कोर्ट में पेश हुआ. क्राउन प्रोसेक्यूशन सर्विस ने भारतीय प्राधिकरण की ओर से अदालत में अतिरिक्त सबूतों के दस्तावेज पेश किये. मुख्य मजिस्ट्रेट एम्मा अर्बथनॉट ने इस बारे में टिप्पणी की, ‘‘यह महज कुछ कागजों वाली बड़ी फाइल है.''

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अर्बथनॉट ने ही पिछले साल दिसंबर में विजय माल्या के प्रत्यर्पण का आदेश दिया था. इससे पहले जिला न्यायाधीश मैरी मैलोन की अदालत में पहली सुनवाई में नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज की जा चुकी है. नीरव मोदी को स्कॉटलैंड यार्ड ने मध्य लंदन की एक बैंक शाखा से गिरफ्तार किया था. वह वहां नया खाता खुलवाने गया था.

भारतीय प्राधिकरण का पक्ष रख रहे क्राउन प्रोसेक्यूशन सर्विस ने पहली सुनवाई के दौरान कहा था कि नीरव मोदी करीब दो अरब डॉलर के मनी लॉड्रिंग एवं धोखाधड़ी के मामले में वांछित है. शुक्रवार की सुनवाई में क्राउन प्रोसेक्यूशन सर्विस का सहयोग सीबीआई और प्रत्यर्पण निदेशालय की एक टीम ने भी किया. नीरव मोदी के वकीलों ने पहली सुनवाई में जमानत के लिये पांच लाख पाउंड की पेशकश की थी और कड़ी से कड़ी शर्तों को मानने पर सहमति व्यक्त की थी.

नीरव के प्रत्यर्पण में कितना समय?
लंदन में गिरफ्तार भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी (Nirav Modi) को भारत लाना अभी आसान नहीं है. कई प्रक्रियाएं पूरी करनी होगीं. ब्रिटेन के एक शीर्ष कानून विशेषज्ञ ने बुधवार को कहा कि नीरव के खिलाफ प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू होने में सभवत: लंबा वक्त लग सकता है.वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने 13 मार्च को नीरव मोदी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसके बाद उसे बुधवार को गिरफ्तार किया गया. भारत सरकार ने इसे एक बड़ी जीत बताया है.पिछले सप्ताह भारतीय लोग नीरव मोदी को ऑस्ट्रिच के चमड़े के जैकेट पहने लंदन में बेपरवाह तरीके से घूमते देख चकित रह गए थे.

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