प्रतीकात्मक तस्वीर
लाहौर:
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में शादियों में अब एक पकवान से ज्यादा नहीं परोसा जा सकेगा, आतिशबाजी नहीं होगी और दहेज पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। पंजाब में पारित नए कानून के तहत ये प्रावधान किये गए हैं।
इसमें यह प्रावधान है कि शादी में इन बातों पर अमल नहीं करने वालों को एक महीने की जेल की सजा और 20 लाख रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। पंजाब विधानसभा में गुरुवार को बहुमत से यह कानून पारित किया गया।
इस कानून के अनुसार शादी समारोह में कोई भी व्यक्ति पटाखे नहीं छोड़ सकता, बंदूक या किसी दूसरे हथियार से फायरिंग नहीं कर सकता और आतिशबाजी पर भी पूरी तरह रोक होगी। इसमें दहेज पर रोक लगाई गई है। बहुत अधिक शोर-सराबा करना और जश्न मनाने के चक्कर में पड़ोसियों को परेशान करना भी अपराध होगा। कानून के तहत इसका भी प्रावधान किया गया है कि शादी में मेहमानों के लिए एक से अधिक पकवान नहीं होगा। शादी का पूरा समारोह रात 10 बजे से पहले खत्म हो जाना चाहिए।
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है)
इसमें यह प्रावधान है कि शादी में इन बातों पर अमल नहीं करने वालों को एक महीने की जेल की सजा और 20 लाख रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। पंजाब विधानसभा में गुरुवार को बहुमत से यह कानून पारित किया गया।
इस कानून के अनुसार शादी समारोह में कोई भी व्यक्ति पटाखे नहीं छोड़ सकता, बंदूक या किसी दूसरे हथियार से फायरिंग नहीं कर सकता और आतिशबाजी पर भी पूरी तरह रोक होगी। इसमें दहेज पर रोक लगाई गई है। बहुत अधिक शोर-सराबा करना और जश्न मनाने के चक्कर में पड़ोसियों को परेशान करना भी अपराध होगा। कानून के तहत इसका भी प्रावधान किया गया है कि शादी में मेहमानों के लिए एक से अधिक पकवान नहीं होगा। शादी का पूरा समारोह रात 10 बजे से पहले खत्म हो जाना चाहिए।
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