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This Article is From Jan 01, 2020

सिंगापुर में दिवाली पर भारतीय लड़के ने जलाए पटाखे, तो पड़ोसियों ने कर दिया केस और फिर...

शिवश्रवणन ने दो किस्तों में जुर्माना अदा करने का अनुरोध किया था. खतरनाक आतिशबाजी करने का पहली बार अपराध करने वाले के लिए दो साल तक की सजा और 2000 से लेकर 10000 डॉलर तक का जुर्माना, या दोनों दंड का प्रावधान है.

सिंगापुर में दिवाली पर भारतीय लड़के ने जलाए पटाखे, तो पड़ोसियों ने कर दिया केस और फिर...
भारतीय लड़के ने जलाए पटाखे, परेशान पड़ोसियों ने दिलवाई ऐसी सज़ा
सिंगापुर:

सिंगापुर में दिवाली पर खतरनाक आतिशबाजी करने को लेकर भारतीय मूल के एक व्यक्ति पर मंगलवार को 3,000 सिंगापुरी डॉलर जुर्माना लगाया गया. मीडिया में आई एक खबर में यह बताया गया है. उप सरकारी वकील एमिली कोह ने बताया कि भंडार प्रबंधक (स्टोर मैनेजर) के रूप में काम करने वाले शिवश्रवणन सुपैया मुरूगन (43) ने हैप्पी बूम पटाखों का एक डिब्बा खरीदा था, जिसे उन्होंने लिटिल इंडिया क्षेत्र में दिवाली मनाने के लिए कथित तौर पर जलाया.

खतरनाक पटाखे जलाने के एक आरोप में उन्हें दोषी ठहराया गया. अदालत को बताया गया कि आरोपी दिवाली की शाम पेराक रोड स्थित लेडी ड्रीम क्लब काम करने गया था. 26 अक्टूबर को रात साढ़े आठ बजे से अगले दिन सुबह चार बजे तक वह दोस्तों के साथ कई अन्य क्लबों में गया.

मद्रास स्ट्रीट पर मोहीकेंस क्लब के पास उसने पटाखे जलाने का फैसला किया क्योंकि उसने सोचा कि वहां आसपास कोई कैमरा नहीं है. आरोप है कि उसने मद्रास स्ट्रीट पर एक टी प्वाइंट पर पटाखे जलाए. आतिशबाजी देख कर लिटिल इंडिया में तैनात पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे, लेकिन इससे जानमाल को कोई नुकसान नहीं पाया गया.

शिवश्रवणन ने दो किस्तों में जुर्माना अदा करने का अनुरोध किया था. खतरनाक आतिशबाजी करने का पहली बार अपराध करने वाले के लिए दो साल तक की सजा और 2000 से लेकर 10000 डॉलर तक का जुर्माना, या दोनों दंड का प्रावधान है.

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