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This Article is From Mar 01, 2018

शपथ लेने से रोके जाने पर अदालत पहुंचा विधायक, दायर की याचिका

विधायक बदलेव कुमार पर 2016 में एक सिख विधायक की हत्या में शामिल रहने का आरोप है. कुमार फिलहाल सिख विधायक सरदार सिंह की हत्या के मामले में जेल में हैं.

शपथ लेने से रोके जाने पर अदालत पहुंचा विधायक, दायर की याचिका
प्रतीकात्मक चित्र
नई दिल्ली: पाकिस्तान में एक विधायक ने शपथ लेने से रोके जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. गौरतलब है कि विधायक बदलेव कुमार पर 2016 में एक सिख विधायक की हत्या में शामिल रहने का आरोप है. कुमार फिलहाल सिख विधायक सरदार सिंह की हत्या के मामले में जेल में हैं. कुमार ने विधानसभा अध्यक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्यों के खिलाफ अदालत की अवमानना का आरोप लगाया है. उन्होंने पेशावर हाईकोर्ट में इस बाबत याचिका दी है. कुमार ने अपनी याचिका में उनके शपथ ग्रहण होने तक प्रदेश में सीनेट चुनाव पर रोक लगाने की मांग की है. 

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ध्यान हो कि प्रदेश में तीन मार्च को सीनेट चुनाव होना है. अपनी याचिका में कुमार ने 27 फरवरी को विधानसभा हॉल में अपने साथ जानबूझकर बदतमीजी करने का आरोप भी लगाया है. उनका आरोप है कि पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ के विधायक अरबाब जेहंदाद खान ने बलदेव पर अपना जूता फेंका जो उनके पास गिराा. साथ ही पार्टी के अन्य विधायकों ने विधानसभा एजेंडे की प्रतियां बलदेव की तरफ फेंकीं.

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गौरतलब है कि सिख विधायक सोरन सिंह की अप्रैल 2016 में बुनेर जिले में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. सिंह अल्पसंख्यक सीट पर प्रांतीय विधानसभा के लिए चुने गए थे.

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उनके बेटे अजय ने रविवार को प्रांतीय सरकार से अपील की थी कि वह तीन मार्च को होने वाले सीनेट चुनाव में इमरान खान की तहरीक ए इंसाफ पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान के लिए उनके पिता के ‘‘हत्यारे’’ को प्रांतीय विधानसभा में न लाया जाए. (इनपुट भाषा से) 

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