ढाका:
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के छोटे बेटे अराफात रहमान कोको को की एक विशेष अदालत ने दो विदेशी कंपनियों से 26.6 लाख डॉलर रिश्वत के रूप में लेने के आरोप में बृहस्पतिवार को छह साल कैद की सजा सुनाई। विशेष अदालत के न्यायाधीश मोहम्मद मोजम्मल हुसैन ने कोको को रिश्वत लेने के आरोप में दोषी करार दिया। अदालत ने पूर्व मंत्री अकबर हुसैन के बेटे इस्माइल हुसैन सैमन को भी यही सजा सुनाई और अधिकारियों को आदेश दिया कि उनके द्वारा विदेश भेजे गए धन को वापस लाया जाए। अदालत ने इन दोनों लोगों पर 51.3 लाख डॉलर (प्रत्येक पर) का जुर्माना भी लगाया। न्यायाधीश ने फैसले में कहा, उनकी सजा की अवधि, उनकी गिरफ्तारी या आत्मसमर्पण के दिन से शुरू होगी। आरोपपत्र में कोको पर चीन की हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड और जर्मन टेलीकॉम कंपनी सिमेन्स की बांग्लादेशी इकाई से रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था।