अदालत ने सिख विरोधी दंगे में कमलनाथ की कथित भूमिका के मामले में राजनयिक उनमुक्ति के उनके दावे पर फैसला सुरक्षित रख लिया।
न्यूयॉर्क:
अमेरिका की एक अदालत ने भारत में नवम्बर 1984 के सिख विरोधी दंगे में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री कमलनाथ की कथित भूमिका के मामले में राजनयिक उनमुक्ति के उनके दावे पर फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यूयार्क के दक्षिणी जिले की संघीय अदालत के न्यायाधीश रॉबर्ट डब्ल्यू. ने इससे पहले करीब 45 मिनट तक इस मामले में जिरह सुनी। यह मामला 'सिख्स फॉर जस्टिस' (एसएफजे) ने दायर किया है। मामले की सुनवाई बुधवार को भी हुई थी, लेकिन कमलनाथ राजनयिक उन्मुक्ति के दावे को लेकर अपना बयान नहीं दर्ज करा पाए थे। नवम्बर 1984 में दिल्ली स्थित गुरुद्वारा रकाबगंज पर हमले में कमलनाथ की कथित भूमिका से सम्बंधित मामले में राजनयिक उन्मुक्ति के उनके दावे पर एसएफजे ने 12 अगस्त को अपना जवाब दायर किया था। एसएफजे ने कमलनाथ को अप्रैल 2010 में उनके अमेरिका दौरे के दौरान सम्मन भेजकर 21 दिन के भीतर मांगा गया जवाब नहीं देने के लिए इस मामले में अदालत से एक पक्षीय फैसला सुनाने का अनुरोध किया था। कमलनाथ ने इस पर अपने जवाब में कहा कि उन्हें अमेरिका में अदालती प्रक्रिया से उन्मुक्ति प्राप्त है। अप्रैल 2010 के न्यूयार्क दौरे के दौरान कोई उन्हें सम्मन नहीं भेजा गया और न ही कोई शिकायत प्राप्त हुआ।
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