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This Article is From Nov 07, 2017

अपदस्थ पाक पीएम नवाज शरीफ के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित

पाकिस्तान के अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा दस्तावेज प्रकरण में मुकदमे की सुनवाई कल तक यानी बुधवार के लिए स्थगित कर दी गई है.

अपदस्थ पाक पीएम नवाज शरीफ के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ (फाइल फोटो)
इस्लामाबाद: भ्रष्टाचार के मामले में अपनी कुर्सी गवां चुके पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई की तारीख बढ़ गई है. पाकिस्तान के अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा दस्तावेज प्रकरण में मुकदमे की सुनवाई कल तक यानी बुधवार के लिए स्थगित कर दी गई है. मंगलवार को 67 वर्षीय नवाज शरीफ अपनी बेटी मरियम और दामाद कैप्टन (सेवानिवृत्त) मोहम्मद सफदर के साथ इस्लामाबाद की जवाबदेही अदालत में पेश हुए.

नवाज शरीफ और उनके परिवार के कुछ सदस्य लंदन में संपत्तियों के स्वामित्व से संबंधित आरोपों का सामना कर रहे हैं. अघोषित आय को लेकर देश के सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रधानमंत्री पद से अयोग्य करार दिए जाने के बाद नवाज शरीफ ने जुलाई में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था.  राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने आठ सितंबर को अदालत में शरीफ, उनके बच्चों और दामाद के खिलाफ तीन मामले दर्ज किए थे. जवाबदेही अदालत ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर विचार किया, जिसने गत सप्ताह निचली अदालत के न्यायाधीश को शरीफ की उस याचिका पर फिर से सुनवाई करने के आदेश दिए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके खिलाफ सभी तीन मामलों में एक साथ सुनवाई की जाए.

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सुनवाई के दौरान शरीफ के वकील ख्वाजा हैरिस ने दलील दी कि, क्योंकि यह तीनों मामले अघोषित आय से जुड़े हुए हैं और ज्यादातर में प्रत्यक्षदर्शी वहीं हैं तो इन्हें एक संदर्भ में देखा जाना चाहिए. वहीं, एनएबी के वकील सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने तीनों मामलों की अलग-अलग सुनवाई करने की अपील की. अदालत के एक अधिकारी के मुताबिक, दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसे वह कल सुना सकते हैं. शरीफ और उनकी बेटी व दामाद को कल फैसला सुनाए जाने के दौरान अदालत में मौजूद रहने को कहा गया है.

VIDEO - नवाज शरीफ का राजनीतिक करियर संकट में ?


बता दें कि निचली अदालत ने 19 अक्टूबर को शरीफ की याचिका खारिज कर दी थी. इस फैसले को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, जिसने इसे जवाबदेही अदालत के पास भेजते हुए इस पर फिर से सुनवाई का आदेश दिया. अदालत ने तीन नवंबर को पिछली सुनवाई के दौरान इस आवेदन पर संक्षिप्त विचार किया था. शरीफ पर भ्रष्टाचार के तीन मामलों में उनकी अनुपस्थिति में अभियोग लगाया गया. मरियम और सफदर पर उनके साथ एक मामले में अभियोग लगाया गया जबकि अदालत उनके दो बेटों हुसैन और हसन पर अलग से मुकदमा चला रही है जो तीनों मामलों में सह-आरोपी हैं.

पाकिस्तान के अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम भ्रष्टाचार मामले में अदालत में पेश

ये मामले 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए उस फैसले पर आधारित हैं जिनमें शरीफ को अयोग्य घोषित किया गया था. साथ ही कोर्ट ने शरीफ और उनके परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के तीन मामले तथा वित्त मंत्री इसहाक डार के खिलाफ एक मामला दर्ज करने का आदेश भी दिया था. देश के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवार और सत्तारूढ़ पीएमएल-एन पार्टी का नेतृत्व करने वाले नवाज शरीफ का राजनीतिक भविष्य तब से अधर में लटका हुआ है. बता दें कि दोषी पाए जाने पर उन्हें जेल हो सकती है. हालांकि, शरीफ के परिवार ने आरोप लगाया कि ये मामले राजनीति से प्रेरित हैं.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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