![पाक सरकार ने सबूत नहीं दिए तो हाफिज सईद को रिहा कर दिया जाएगा: लाहौर कोर्ट पाक सरकार ने सबूत नहीं दिए तो हाफिज सईद को रिहा कर दिया जाएगा: लाहौर कोर्ट](https://i.ndtvimg.com/i/2017-02/hafiz-saeed-afp_650x400_41486025461.jpg?downsize=773:435)
लाहौर उच्च न्यायालय ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान सरकार यदि मुंबई आतंकी हमले के सरगना हाफिज सईद के खिलाफ कोई ठोस सबूत दाखिल नहीं करती है तो उसकी नजरबंदी रद्द कर दी जाएगी. जमात उद-दावा प्रमुख सईद और उसके सहयोगी 30 जनवरी से ही आतंकवाद निरोधक कानून, 1997 के तहत लाहौर में घर में नजरबंद हैं.
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लाहौर उच्च न्यायालय ने उसकी हिरासत के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई की. माना जा रहा था कि इस सुनवाई में गृह सचिव उसकी और चार अन्य की हिरासत से संबंधित मामले के पूरे रेकॉर्ड के साथ अदालत में पेश होंगे. हालांकि ऐसा नहीं हुआ. कार्यवाही के दौरान गृह सचिव की गैर मौजूदगी से नाराज अदालत ने कहा कि 'महज प्रेस क्लिपिंग की बुनियाद पर किसी नागरिक को किसी विस्तारित काल तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता.'
सुनवाई स्थगित करने के बार-बार के अनुरोधों पर अफसोस जताते हुए न्यायाधीश ने कहा कि विधि अधिकारी चाहते हैं कि अदालतें काम करना बंद कर दें. न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई 13 अक्तूबर तक स्थगित कर दी. सईद के वकील एके डोगर ने दलील दी कि सरकार ने जमात उद-दावा के नेताओं को अंदेशों और सुनी सुनाई चीजों के बुनियाद पर नजरबंद किया है. किसी कानून के तहत बिना किसी सबूत के किसी कयास और कल्पना से कोई अंदेशा नहीं बनता.
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