विज्ञापन
This Article is From Apr 24, 2024

एलन मस्क की कंपनी X Corp ने की नफरत विरोधी गुट के खिलाफ मुकदमा खारिज करने की अपील

मस्क (Elon Musk) लंबे समय से खुद को फ्री-स्पीच चैंपियन के रूप में पेश करते रहे हैं. एक्स ने कहा कि सीसीडीएच की रिसर्च विज्ञापनदाताओं को डरा रही थी, जिससे उसे रेवेन्यू में लाखों डॉलर का नुकसान हुआ.

एलन मस्क की कंपनी X Corp ने की नफरत विरोधी गुट के खिलाफ मुकदमा खारिज करने की अपील
एक्स और टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क. (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

एलन मस्क (Elon Musk) की टेक्नोलॉजी कंपनी X Corp ने गैर-लाभकारी सेंटर फॉर काउंटरिंग डिजिटल हेट के खिलाफ अपने मुकदमे को खारिज करने की अपील की. रॉयटर्स के मुताबिक, नॉन प्रोफिट सेंटर फॉर काउंटरिंग डिजिटल हेट को एक्स पर नफरत भरा भाषण फैलाने की परमिशन देने के लिए दोषी ठहराया गया था. मस्क की कंपी एक्स ने मंगलवार को 9वें अमेरिकी सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स में मुकदमा खारिज करने की अपील का नोटिस दायर की. 

US जिला जज ने एक्स के मामले को किया खारिज

सैन फ्रांसिस्को में अमेरिकी जिला न्यायाधीश चार्ल्स ब्रेयर ने 25 मार्च को एक्स के मामले को खारिज कर दिया. उन्होंने यह भी कहा कि एक्स ने आलोचकों को चुप कराने और उन्हें उनके भाषण के लिए दंडित करने के लिए सीसीडीएच पर मुकदमा दायर किया था. हालांकि मस्क लंबे समय से खुद को फ्री-स्पीच चैंपियन के रूप में पेश करते रहे हैं. एक्स ने कहा कि सीसीडीएच की रिसर्च विज्ञापनदाताओं को डरा रही थी, जिससे उसे रेवेन्यू में लाखों डॉलर का नुकसान हुआ.

एलन मस्क ने साल 2022 में ट्विटर को 44 बिलियन डॉलर में खरीदा था, जिसके बाद इसका नाम बदलकर एक्स कर दिया गया था. फोर्ब्स मेगजीन के मुताबिक, मस्क दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स हैं.मुकदमा खारिज करने की अपील में कई महीने या उससे ज्यादा समय लगा.

CCDH पर था गलत रिपोर्ट पब्लिश करने का आरोप

बता दें कि जुलाई 2023 में एक्स ने मुकदमा दायर कर आरोप लगाया था कि सीसीडीएच ने सार्वजनिक ट्वीट के जरिए नफरत भरे भाषण और गलत सूचना के उदाहरणों को उजागर करने वाली रिपोर्ट प्रकाशित करके मंच की सेवा की शर्तों का उल्लंघन किया है.

ये भी पढ़ें-बड़े साइज़ में विज्ञापन छपवाकर माफ़ी मांगें : रामदेव और बालकृष्ण से सुप्रीम कोर्ट

ये भी पढ़ें-सुप्रीम कोर्ट से रामदेव को लगा झटका, योग शिविर के लिए देना होगा सर्विस टैक्स

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com