(प्रतीकात्मक तस्वीर)
बीजिंग:
चीन ने शनिवार एक नया कानून लागू किया जिसके तहत राष्ट्रगान का अनादर करने वालों को तीन साल की सजा का प्रावधान है. इसे विशेष प्रशासित हांगकांग और मकाउ प्रांतों में भी लागू किया जाएगा. चीन की राष्ट्रीय विधायिका नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (एनपीसी) को नियमित तौर पर सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के फैसले का अनुमोदन करने के कारण ‘रबर स्टांप’ संसद भी कहा जाता है. राष्ट्रगान का अनादर करने पर दंडित करने के लिए एनपीसी ने देश के आपराधिक कानून में संशोधन को पारित कर दिया. सरकारी शिन्हुआ समाचार एजेंसी के मुताबिक विशेष प्रशासित क्षेत्रों (एसएआर) हांगकांग और मकाउ के लिए राष्ट्रगान के नये कानून का अनुमोदन कर दिया गया है.
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हांगकांग के लिए कानून लागू होना इस मायने में महत्वपूर्ण है कि एसएआर में चीन के बढ़ते नियंत्रण को लेकर स्थानीय आबादी के बीच अशांति बढ़ रही है. एनपीसी की स्थायी कमेटी के द्विमासिक सत्र में संशोधन को पारित कर दिया गया.
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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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