उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के एक क्षेत्रीय अधिकारी को उसके सामने पेश होने और यह बताने का निर्देश दिया कि उन्होंने लूसेंट इंटरनेशनल स्कूल के 86 छात्रों को 2022-23 में कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने संबंधी उसके आदेश का पालन क्यों नहीं किया. छात्रों के वकील कार्तिकेय हरि गुप्ता ने कहा कि आदेश का पालन नहीं करने के कारण छात्र प्रैक्टिकल परीक्षा में शामिल नहीं हो सके.
उन्होंने कहा कि न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा ने क्षेत्रीय अधिकारी, सीबीएसई, देहरादून से पूछा कि आदेश का पालन करने में विफल रहने के लिए उन पर अवमानना का मुकदमा क्यों न चलाया जाए. मामले को 22 फरवरी, 2023 को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है. गौरतलब है कि 22 दिसंबर, 2022 के अपने आदेश में, उच्च न्यायालय ने सीबीएसई को निर्देश दिया था कि वह 86 छात्रों को पंजीकरण संख्या जारी करे और उन्हें प्रैक्टिकल और बोर्ड परीक्षा 2022-23 में बैठने की अनुमति दे.
लूसेंट इंटरनेशनल स्कूल, देहरादून ने अगस्त 2022 में वैध स्थानांतरण प्रमाण पत्र और कक्षा 11वीं की अंकतालिकाएं जमा करने के बाद सीधे स्थानांतरण मामलों के रूप में 12वीं कक्षा में 86 छात्रों को प्रवेश दिया था. स्कूल ने प्रवेश और सीबीएसई पंजीकरण शुल्क के लिए प्रति छात्र लगभग 54,000 रुपये भी लिए थे.
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