
प्रतीकात्मक तस्वीर
शनिवार को उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने महामारी अधिनियम 1897 में संशोधन करते हुए राज्य संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी. धारा 2 व 3 संशोधित होने के बाद अब से राज्य में कोविड -19 के चलते फेसमास्क को जरूरी करते हुए क्वारंटीन नियमों को सख्त कर दिया गया है. जो इस अध्यादेश का उल्लंघन करता पाया जाएगा उसे 6 महीने की जेल व 5,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा.
यह भी पढ़ें
China में नए BA.5.2 Corona ने बढ़ाईं धड़कनें, Lockdown में फंसे करोड़ों, एक ने कहा- "मेरी जवानी हुई बर्बाद"
कोरोनावायरस अपडेट : भारत में COVID-19 केसों में 23.5 फीसदी उछाल, पिछले 24 घंटे में 16,159 नए मामले
कोरोनावायरस अपडेट : भारत में COVID-19 केसों में 18.9 फीसदी कमी, पिछले 24 घंटे में 13,086 नए मामले
इस एक्ट में कम्पाउंडिंग सुविधा भी नहीं है. सीधा जेल होगी. यह इसलिए भी किया गया हैं क्योंकि लोग बिना मास्क के सड़कों-बाज़ारों में घूम रहे थे. इसके बाद राज्य में ये सख्त नियम बनाया गया है. जो आज से ही लागू माना जाएगा. महामारी अधिनियम में बदलाव करने वाले राज्यों में केरल व उड़ीसा के बाद उत्तराखंड तीसरा राज्य बन गया है.
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com