प्रतीकात्मक तस्वीर.
- पिछले साल तीन तलाक से पीड़ित महिला ने दर्ज कराया मामला
- 13 अगस्त 21016 को सोफिया को उसके पति ने दिया था तलाक
- तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित किए जाने के बाद दर्ज कराया मामला
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कानपुर:
सप्रीम कोर्ट द्वारा 'असंवैधानिक' घोषित किए जाने के बाद पिछले साल तीन तलाक से पीड़ित एक महिला ने कानपुर में अपने शौहर और ससुराल के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. पुलिस सूत्रों ने बताया कि सोफिया अहमद का निकाह 12 जून 2015 को शारिक अराफात से हुआ था. सोफिया ने मंगलवार को दर्ज मुकदमे में आरोप लगाया कि शादी के तुरंत बाद उसकी पति और ससुराल के लोगों से दहेज को लेकर झगड़ा होता था. इस दौरान उसके साथ मारपीट भी की जाती थी.
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पिछले साल हो गया था तलाक
सोफिया के मुताबिक जब उसने ससुराल के लोगों की मांग मानने से इनकार कर दिया तो उसके शौहर शारिक ने उसे 13 अगस्त 2016 को तलाक दे दिया था. उसने पुलिस की शरण ली, लेकिन उस वक्त उसका मुकदमा दर्ज नहीं किया गया. बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट द्वारा तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित करके उस पर रोक लगाए जाने के बाद सोफिया ने अपने पति, ननद, उसके बेटे तथा सास और ससुर पर दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज कराया है. अपर पुलिस अधीक्षक गौरव वंशलाल ने कहा कि सोफिया की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है.
इनपुट: भाषा
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सोफिया के मुताबिक जब उसने ससुराल के लोगों की मांग मानने से इनकार कर दिया तो उसके शौहर शारिक ने उसे 13 अगस्त 2016 को तलाक दे दिया था. उसने पुलिस की शरण ली, लेकिन उस वक्त उसका मुकदमा दर्ज नहीं किया गया. बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट द्वारा तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित करके उस पर रोक लगाए जाने के बाद सोफिया ने अपने पति, ननद, उसके बेटे तथा सास और ससुर पर दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज कराया है. अपर पुलिस अधीक्षक गौरव वंशलाल ने कहा कि सोफिया की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है.
इनपुट: भाषा
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