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This Article is From Jun 27, 2023

गोहत्या, बाल उत्पीड़न के मामलों में जल्द सजा के लिए यूपी की नई पहल

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "ऑपरेशन कनविक्शन" के तहत पुलिस अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी, उनके खिलाफ मजबूत सबूत इकट्ठा करना, गुणवत्तापूर्ण जांच और अदालतों में मामलों का प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगी ताकि उन्हें कम से कम समय में सजा मिल सके.

गोहत्या, बाल उत्पीड़न के मामलों में जल्द सजा के लिए यूपी की नई पहल
उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यानाथ (फाइल फोटो)
लखनऊ:

उत्तर प्रदेश पुलिस ने POCSO अधिनियम के तहत दर्ज मामलों समेत गोहत्या, धर्म परिवर्तन, बलात्कार और हत्या से संबंधित मामलों में शीघ्र सजा सुनिश्चित करने के लिए एक पहल शुरू की है. इस बारे में अधिकारियों की तरफ से जानकारी मुहैया कराई गई. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "ऑपरेशन कनविक्शन" के तहत पुलिस अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी, उनके खिलाफ मजबूत सबूत इकट्ठा करना, गुणवत्तापूर्ण जांच और अदालतों में मामलों का प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगी ताकि उन्हें कम से कम समय में सजा मिल सके.

एक आधिकारिक बयान में, उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहा कि प्रत्येक कमिश्नरेट/जिले को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों के अलावा "ऑपरेशन कनविक्शन" के तहत प्रत्येक श्रेणी में 20 मामलों की पहचान करनी होगी. यूपी पुलिस ने अपने बयान में कहा कि चिन्हित अपराधों से संबंधित आरोपों में "उत्कृष्ट और समयबद्ध" जांच करने के बाद आरोप पत्र अदालत में भेजा जाएगा. हिंदी में एक ट्वीट में कहा गया, ''उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देशन में अपराध के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के दृष्टिगत अपराधियों को दंडित करने के लिए मिशन मोड में कार्रवाई करने के लिए एक नई कार्य योजना तैयार की गई है.'' 

इसे 'ऑपरेशन कन्विक्शन' नाम दिया गया है.'' इसमें कहा गया है, "चिह्नित मामलों के प्रभावी अभियोजन के मद्देनजर पुलिस मुख्यालय स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा के लिए एक वेब पोर्टल विकसित किया जाएगा.जिसके माध्यम से की गई कार्रवाई की नियमित रूप से वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निगरानी की जाएगी."

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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