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This Article is From Dec 08, 2019

उन्नाव कांड: आरोपी को सशर्त मिली थी जमानत, सरकारी वकील ने किया था विरोध

जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा था, 'आवेदक गवाहों को प्रभावित करने या मामले के साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेगा. इसके साथ ही वह अन्यथा जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने की भी कोशिश नहीं करेगा.'

उन्नाव कांड: आरोपी को सशर्त मिली थी जमानत, सरकारी वकील ने किया था विरोध
उन्नाव रेप पीड़िता के समर्थन में देश भर में हो रहे हैं प्रदर्शन
  • अदालत ने आरोपी को दी थी सशर्त जमानत
  • गवाहों को प्रभावित नहीं करने की रखने थी शर्त
  • सरकारी वकील ने जमानत का किया था विरोध
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नई दिल्ली:

उन्नाव दुष्कर्म (Unnao Case) और पीड़िता को जिंदा जलाने के मुख्य आरोपी को अदालत ने पिछले महीने सशर्त जमानत दी थी. अदालत ने अपनी शर्त में कहा था कि आरोपी गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा. लेकिन 23 वर्षीय पीड़िता को गुरुवार तड़के बलात्कार के मुख्य आरोपियों सहित पांच लोगों ने जला दिया था. करीब 90 प्रतिशत तक झुलस चुकी युवती को एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली लाया गया था और यहां सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उपचार के दौरान शुक्रवार देर रात उसने दम तोड़ दिया था. पीड़िता के साथ पिछले साल दिसंबर में बलात्कार किया गया था. 

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दो आरोपियों में से एक शिवम त्रिवेदी को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 25 नवंबर को जमानत दे दी थी. इसके ठीक 10 दिन बाद उसने अन्य चार लोगों के साथ मिलकर पीड़िता के ऊपर केरोसिन छिड़क कर आग लगा दी थी. इससे पहले जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा था, 'आवेदक गवाहों को प्रभावित करने या मामले के साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेगा. इसके साथ ही वह अन्यथा जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने की भी कोशिश नहीं करेगा.' हालांकि सरकारी वकील द्वारा जमानत याचिका का विरोध किया गया था. वकील ने कोर्ट को बताया था कि दो वर्ष पहले पीड़िता के साथ बलात्कार हुआ और आरोपियों के दबाव के चलते ही अभी तक उसकी शिकायत भी दर्ज नहीं हुई थी. 

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वहीं शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद पीड़िता का शव उसके घर उन्नाव भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में कहा गया है कि उसकी मौत गंभीर रूप से जलने के कारण हुई है. वहीं पीड़िता के परिवार ने उस वक्त तक अंतिम संस्कार करने से इंकार कर दिया जब तक मुख्यमंत्री उनसे आकर नहीं मिलें और आश्वासन दें कि उन्हें एक सप्ताह के भीतर न्याय दिलाया जाएगा. पीड़िता के पिता ने तेलंगाना पुलिस द्वारा चार बलात्कार के आरोपियों की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी बेटी के आरोपियों को भी 'गोली मार दी जानी चाहिए.' 

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