सुप्रीम कोर्ट ने यूपी जल निगम के प्रमुख से हटाने की याचिका पर सुनवाई से इंकार किया. (फाइल फोटो)
- सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत याचिका पर सुनवाई करने से इंकार किया.
- बाद में याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली.
- याचिकाकर्ता रामसेवक शुक्ल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी.
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नई दिल्ली:
उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी जल निगम के प्रमुख से हटाने की याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आजम खान को निगम के प्रमुख के पद पर बने रहने दिया जाए. इसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली.
दरअसल, रामसेवक शुक्ल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में आजम खान को उत्तर प्रदेश के जल निगम के प्रमुख से हटाने की मांग की. याचिकाकर्ता के वकील विष्णु जैन का कहना है कि आजम खान की नियुक्ति उत्तर प्रदेश के जल निगम के प्रमुख के तौर पर केवल तीन साल के लिए हुई थी... जो अवधि 29 मार्च 2015 को ख़त्म हो चुकी है. उसके बावजूद आज़म खान नियमों को ताक पर रखते हुए उत्तर प्रदेश के जल निगम के प्रमुख के तौर पर बने हुए हैं. ऐसे में याचिकाकर्ता ने मांग की मांग थी कि आजम खान को तुरंत जल निगम के प्रमुख पद से हटाया जाए.
दरअसल, रामसेवक शुक्ल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में आजम खान को उत्तर प्रदेश के जल निगम के प्रमुख से हटाने की मांग की. याचिकाकर्ता के वकील विष्णु जैन का कहना है कि आजम खान की नियुक्ति उत्तर प्रदेश के जल निगम के प्रमुख के तौर पर केवल तीन साल के लिए हुई थी... जो अवधि 29 मार्च 2015 को ख़त्म हो चुकी है. उसके बावजूद आज़म खान नियमों को ताक पर रखते हुए उत्तर प्रदेश के जल निगम के प्रमुख के तौर पर बने हुए हैं. ऐसे में याचिकाकर्ता ने मांग की मांग थी कि आजम खान को तुरंत जल निगम के प्रमुख पद से हटाया जाए.
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