Sambhal SP MP Zia ur Rehman: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान के संभल वाले आवास में 1 करोड़ 91 लाख के बिजली बिल बकाया भुगतान की मांग में जारी 15 मई 2025 की नोटिस पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने सपा सांसद को कहा है कि वह दो हफ्ते के अंदर 6 लाख रुपए अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड, संभल के कार्यालय में जमा करेंगे. यह आदेश जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस संदीप जैन की डबल बेंच ने ज़िया उर रहमान की याचिका पर दिया है. मामले में अगली सुनवाई दो जुलाई को होगी.
तत्काल प्रभाव से सांसद के घर बिजली कनेक्शन बहाल होने का निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पैसा जमा करने पर विद्युत विभाग को तत्काल प्रभाव से सांसद के घर का विद्युत कनेक्शन भी बहाल करने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने पावर कॉर्पोरेशन के अधिवक्ता और सरकारी अधिवक्ता को तीन हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है.
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सांसद के वकील ने कहा- बिजली विभाग के इंजीनियर ने की कानूनी गलती
सपा सांसद के अधिवक्ता विधान चंद्र राय ने कोर्ट में कहा कि याची ज़िया उर रहमान से 12 साल पुराना असेसमेंट किया गया है और 12 वर्ष पुराना असेसमेंट करने का अधिकार नहीं है केवल 365 दिन तक का असेसमेंट करने का अधिकार है. याची अधिवक्ता ने दलील दी कि एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने ऐसा आदेश पारित कर कानूनी गलती की है.
सपा सांसद से बिजली बिल के बकाया 1.91 करोड़ की मांग हुई थी
गौरतलब है कि अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड संभल ने 15 मई 25 को आदेश पारित कर याची के खिलाफ 1 करोड़ 91 लाख की मांग की थी. 12 साल पुराना बिजली बिल भुगतान की मांग की गई थी जिसको सपा सांसद जिया उर रहमान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है. सांसद पर बिजली चोरी का आरोप लगा है.
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