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नोएडा में बकरीद और प्रदर्शनों को लेकर अलर्ट: 28 से 30 मई तक धारा 163 लागू, जानें क्या हैं पाबंदियां?

गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट (नोएडा) ने आगामी बकरीद और विभिन्न संगठनों के प्रस्तावित धरना-प्रदर्शनों को देखते हुए जिले में 28 मई से 30 मई 2026 तक (तीन दिनों के लिए) BNSS की धारा 163 लागू कर दी है. 

नोएडा में बकरीद और प्रदर्शनों को लेकर अलर्ट: 28 से 30 मई तक धारा 163 लागू, जानें क्या हैं पाबंदियां?
Noida में 30 मई तक BNSS की धारा 163 लागू की गई है.

नोएडा में बकरीद और विभिन्न संगठनों के धरना-प्रदर्शनों के मद्देनजर गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने जिले में 28 मई से 30 मई 2026 तक तीन दिनों के लिए BNSS की धारा 163 लागू कर दी है. इस दौरान बिना अनुमति के 5 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने, सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक आयोजनों, ड्रोन उड़ाने और हथियारों के प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक रहेगी. नियमों का उल्लंघन करने वालों पर BNS की धारा 223 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.

शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए फैसला

गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, जिले में शांति व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए यह बड़ा फैसला लिया गया है. पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि इस अवधि के दौरान यदि कोई भी नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

भीड़ इकट्ठा करने और ड्रोन उड़ाने पर सख्त पाबंदी

जुलूस और सभा पर रोक: धारा 163 लागू होने के बाद पुलिस की लिखित अनुमति के बिना 5 या उससे अधिक लोगों का जुलूस निकालने या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर एकत्र होने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा.  
ड्रोन संचालन के नियम: सरकारी कार्यालयों और उनके आसपास के 1 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने और शूटिंग करने पर पूरी तरह रोक रहेगी. इसके अलावा, अन्य किसी भी स्थान पर ड्रोन का संचालन करने के लिए पुलिस प्रशासन से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा.

लाउडस्पीकर और सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक आयोजनों के नियम

लाउडस्पीकर का समय: रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों की आवाज भी सिर्फ परिसर के भीतर तक ही सीमित रहनी चाहिए. 
सड़कों पर आयोजन प्रतिबंधित: सार्वजनिक सड़कों, चौराहों और स्थानों पर नमाज, पूजा-अर्चना, किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजन या जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी. विशेष परिस्थितियों में इसके लिए पुलिस से पहले अनुमति लेनी होगी. 
विवादित स्थल: किसी भी विवादित स्थल पर पूजा या नमाज अदा करने की कोशिश करने की सख्त मनाही है.

भड़काऊ सामग्री और आवारा जानवरों को लेकर निर्देश

पोस्टर-बैनर पर रोक: धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले या तनाव पैदा करने वाले पोस्टर, बैनर, झंडे या अन्य किसी भी तरह की सामग्री लगाने पर पूरी तरह रोक रहेगी. 
जुलूस मार्ग पर प्रतिबंध: धार्मिक आयोजनों और तय किए गए जुलूस मार्गों के आसपास आवारा जानवरों को खुला छोड़ने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है.

हथियारों के प्रदर्शन और हर्ष फायरिंग पर पूर्ण प्रतिबंध

घातक हथियार: सार्वजनिक स्थानों पर लाठी, डंडा, तलवार, त्रिशूल, चाकू, आग्नेयास्त्र (बंदूक) और अन्य घातक हथियार लेकर चलना या उनका किसी भी तरह से प्रदर्शन करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. 
हर्ष फायरिंग: शादी-ब्याह, बारात और अन्य किसी भी सामाजिक आयोजन में हर्ष फायरिंग पर पूरी तरह रोक रहेगी.

सोशल मीडिया की निगरानी और मादक पदार्थों पर रोक

अफवाहों पर कार्रवाई: सोशल मीडिया, ऑडियो-वीडियो या किसी अन्य माध्यम से अफवाह फैलाने, भ्रामक जानकारी देने या सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाली सामग्री प्रसारित करने वालों के खिलाफ साइबर सेल के माध्यम से सख्त कार्रवाई की जाएगी. खुले में शराब पीना प्रतिबंधित: किसी भी सार्वजनिक स्थान पर शराब या अन्य मादक पदार्थों (नशीली चीजों) का सेवन करने की अनुमति नहीं होगी.

सरकारी कर्मचारियों से अभद्रता और छतों पर सामान जमा करने पर रोक

ऑन-ड्यूटी कर्मचारियों की सुरक्षा: ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग और सफाई कर्मचारियों के साथ अभद्रता, गाली-गलौज या मारपीट करने वालों के खिलाफ पुलिस बेहद सख्ती से निपटेगी.

छतों की चेकिंग: मकानों की छतों या खुले स्थानों पर ईंट, पत्थर, कांच की बोतलें, ज्वलनशील पदार्थ या विस्फोटक सामग्री जमा करने पर भी रोक लगा दी गई है. 
पुलिस की अपील: गौतमबुद्ध नगर पुलिस प्रशासन ने जिले के सभी नागरिकों से शांति व्यवस्था बनाए रखने, आपसी भाईचारा कायम रखने और पुलिस द्वारा जारी इन आदेशों का पूरी तरह पालन करने की अपील की है.


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