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भोले बाबा मिल्क फूड्स पर FSDA का छापा, ₹9.44 करोड़ का 'कृष्णा' घी जब्त, जांच के लिए भेजे 13 सैंपल 

कानपुर में FSDA टीम ने 8,745 टिन घी जब्त कर लिया है. बाजार में इस घी की कीमत ₹9.44 करोड़ के लगभग है. रिपोर्ट आने के बाद अब आगे की कार्रवाई की जाएगी.

भोले बाबा मिल्क फूड्स पर FSDA का छापा, ₹9.44 करोड़ का 'कृष्णा' घी जब्त, जांच के लिए भेजे 13 सैंपल 
उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम कार्रवाई करते हुए.

​कानपुर जिले के देहात इलाके में उत्तर प्रदेश के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) विभाग ने बड़ी कार्रवाई की. FSDA ने मिलावटखोरों और नियमों की धज्जियां उड़ाने वाली 'भोले बाबा मिल्क फूड इंडस्ट्रीज' पर छापा मारा. भोगनीपुर तहसील क्षेत्र के छतेनी क्षेत्र में स्थित कंपनी पर की गई इस कार्रवाई के दौरान करीब 9.44 करोड़ का ब्रांडेड घी जब्त किया गया. साथ ही, ​स्किम्ड मिल्क पाउडर और घी के 13 संदिग्ध नमूने एकत्र कर प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे हैं. कंपनी द्वारा 'कृष्णा प्रीमियम' ब्रांड नाम से यह घी बाजार में बेचा जा रहा था. खाद्य विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि यह घी तय मानकों पर खरा नहीं उतर रहा है. शिकायत के सत्यापन के बाद टीम ने कंपनी पर छापा मारा. 

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार 19 जून को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) की टीम ने 'भोले बाबा मिल्क फूड इंडस्ट्रीज' पर छापा मारा. टीम के पहुंचे ही कंपनी में हलचल मच गई. जांच के दौरान टीम को लेबलिंग मानकों में गंभीर अनियमितता और गड़बड़ी मिली. इस पर FSDA टीम ने 8,745 टिन घी जब्त कर लिया है. बाजार में इस घी की कीमत ₹9.44 करोड़ के लगभग है.
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FSDA ने लिए 13 सैंपल 

साथ ही, ​खाद्य विभाग की टीम ने प्लांट से स्किम्ड मिल्क पाउडर और घी के 13 संदिग्ध नमूने एकत्र कर प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे हैं. लैब से रिपोर्ट आने के बाद कंपनी के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी. FSDA के ​अधिकारियों के अनुसार, यह पूरी कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 (FSSA) के तहत की गई है. 

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​बिना NOC के चल रहा था प्लांट 

FSDA की कार्रवाई के दौरान एक चौंकाने वाला खुलासा यह भी हुआ कि  यह मिल्क प्लांट बिना किसी प्रदूषण अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) के चल रहा था. ऐसे में अब इसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. 

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arun aggarwal
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