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यूट्यूबर्स के लिए गुड न्यूज, अब लाखों रुपये देगी योगी सरकार; जानिए किसे कितना मिलेगा

योगी सरकार अपनी जनकल्याणकारी, लाभकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी अब सोशल मीडिया के जरिए भी जनता तक पहुंचाना चाहती है. इसके लिए ये नई नीति लायी गई है.

यूट्यूबर्स के लिए गुड न्यूज, अब लाखों रुपये देगी योगी सरकार; जानिए किसे कितना मिलेगा
लखनऊ:

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सोशल मीडिया इंफ्लूएंसरों को बड़ी खुशखबरी दी है. अब यूट्यूबर 8 लाख रुपये तक प्रतिमाह कमा सकते हैं. उत्तर प्रदेश सरकार ने नई सोशल मीडिया पॉलिसी को मंजूरी दे दी है. इस संबंध में नीति लाने के लिए विभाग लंबे समय से प्रयासरत था.

दरअसल सरकार ने जारी की गई नई नीति के अनुसार, सूचीबद्ध होने के लिए एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यू-ट्यूब में से प्रत्येक को सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा है. यूट्यूब पर वीडियो, शॉर्ट्स, पॉडकास्ट भुगतान के लिए श्रेणीवार अधिकतम सीमा क्रमशः 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख और 4 लाख प्रतिमाह निर्धारित की गई है.

वहीं एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम के अकाउंट होल्डर, संचालक, इन्फ्लूएंसर को भुगतान के लिए श्रेणीवार अधिकतम सीमा क्रमशः 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 3 लाख रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गई है.

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आइए आपको बताते हैं कि आप भी कैसे हर महीने लाखों में पैसा कमा सकते हैं. अगर आप प्रभावी इंफ्लूएंसर्स या एजेंसियां हैं तो आपको पहले खुद को सरकार द्वारा पंजीकृत कराना होगा. सरकारी योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स/एजेंसियों को सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा.

योगी सरकार अपनी जनकल्याणकारी, लाभकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी अब सोशल मीडिया के जरिए भी जनता तक पहुंचाना चाहती है. इसके लिए ये नई नीति लायी गई है.

योगी सरकार की नई नीति के तहत अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यू-ट्यूब पर प्रदेश सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित कंटेंट, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील को शेयर करने पर पैसे कमाए जा सकते हैं.

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सरकार का मानना है कि इस नीति के जारी होने के बाद देश विदेश और विभिन्न क्षेत्रों में रह रहे यूपी के लोगों को रोजगार मिलने की बड़ी संभावना है.

साथ ही यूपी सरकार ने ये भी तय किया है कि सोशल मीडिया में आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने पर एजेंसी और फर्म के ऊपर विधिक कार्रवाई भी की जायेगी. सरकार का कहना है कि सोशल मीडिया पोस्ट किया गया कंटेंट अभद्र, अश्लील और राष्ट्र विरोधी नहीं होना चाहिए.
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Photo Credit: Pixabay

राष्ट्र विरोधी कंटेंट डालने पर तीन साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा
यूपी सरकार की इस नई सोशल मीडिया पॉलिसी में राष्ट्र विरोधी कंटेंट डालने पर तीन साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है. इसके अलावा अभद्र एवं अश्लील सामग्री पोस्ट करने पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा भी चलाया जा सकता है. अभी तक आईटी एक्ट की धारा 66ई, और 66एफ के तहत कार्रवाई की जाती थी.

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