- इलाहाबाद हाई कोर्ट से पूजा शकुन पांडे उर्फ पूर्व महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती को राहत मिली है.
- हाई कोर्ट ने पूजा शकुन पांडे को गैंगस्टर केस में जमानत दे दी, जिससे उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया.
- अभिषेक गुप्ता हत्याकांड में पूजा शकुन पांडे और उनके पति अशोक पांडे को गिरफ्तार किया गया था.
इलाहाबाद हाई कोर्ट से जेल में बंद पूजा शकुन पांडे उर्फ पूर्व महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती को गैंगस्टर मामले में भी राहत मिल गई है. अलीगढ़ में 26 सितंबर 2025 को बाइक शोरूम संचालक अभिषेक गुप्ता की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में उन्हें पांडे को हाई कोर्ट से सशर्त जमानत मिली है. कोर्ट ने आदेश दिया कि आवेदक पूजा शकुन पांडे ट्रायल और जांच में सहयोग करेंगी.
कोर्ट ने साफ किया कि आवेदक को इलाहाबाद हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से इस ऑर्डर की डाउनलोड की गई कॉपी के आधार पर रिहा किया जाएगा और संबंधित वकील द्वारा वेरिफाई किया जाएगा. इस अंडरटेकिंग के साथ कि सर्टिफाइड कॉपी 15 दिनों के अंदर फाइल कर दी जाएगी. कोर्ट ने निर्देश दिया कि ट्रायल कोर्ट आवेदक की जल्दी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए संबंधित जेल को रिहाई का ऑर्डर भेजेगा.
शकुन पांडे की रिहाई का रास्ता हुआ साफ
अभिषेक गुप्ता हत्याकांड में 13 अप्रैल को कोर्ट ने आरोपी पूजा शकुन पांडे को जमानत दे दी थी, लेकिन गैंगस्टर एक्ट में मामला दर्ज होने के चलते जेल में बंद थी. अब गैंगस्टर एक्ट में जमानत मिलने के बाद पूजा शकुन पांडे उर्फ अन्नपूर्णा भारती की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है. यह आदेश जस्टिस राजीव लोचन शुक्ला की सिंगल बेंच ने दिया है. गौरतलब है हाथरस के सिकंराराऊ क्षेत्र के गांव कचौरा निवासी अभिषेक गुप्ता की 26 सितंबर 2025 की देर शाम बाइक सवार बदमाशों ने अलीगढ़ के खेरेश्वर चौराहे पर गोली मारकर हत्या कर दी थी.
पुलिस ने इस मामले में पूर्व महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती उर्फ पूजा शकुन पांडे और उनके पति अशोक पांडे को हत्या की साजिश रचने और सुपारी देने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इस चर्चित हत्याकांड में दो शूटर फजल और आसिफ को भी गिरफ्तार किया गया था. हत्याकांड के बाद पूजा शकुन पांडे फरार हो गई थी और पुलिस ने पांडे पर इनाम भी घोषित किया था. दस अक्टूबर 2025 को पुलिस ने अन्नपूर्णा भारती उर्फ पूजा शकुन पांडे को राजस्थान के भरतपुर से गिरफ्तार किया था.
3 लाख रुपये की सुपारी देकर कराई हत्या: पुलिस
अलीगढ़ के इस चर्चित हत्याकांड में अभिषेक गुप्ता के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने रोरावर थाने में बीएनएस की धारा 103(1), 61(2) और 351(3) में एफआईआर दर्ज की गई थी. पुलिस जांच में खुलासा हुआ था कि अभिषेक गुप्ता की हत्या तीन लाख रुपये की सुपारी देकर कराई गई थी. पुलिस ने पूजा शकुन पांडे, उसके पति अशोक पांडे और दोनों शूटरों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है. कारोबारी अभिषेक गुप्ता हत्याकांड में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल की थी जिसमें हत्या का मकसद संबंधों में दरार, रुपयों का विवाद और व्यापारिक साझेदारी से इनकार बताया गया.
इस मामले को लेकर कहा गया था कि मृतक और पूजा शकुन पांडे दूसरे को पहले से जानते थे. जनवरी 2026 में अलीगढ़ के सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार अग्रवाल ने पूजा शकुन पांडे उर्फ अन्नपूर्णा भारती की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद पूजा शकुन पांडे ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी. वहीं अभिषेक गुप्ता हत्याकांड के बाद 12 दिसंबर 2025 को अलीगढ़ के रोरावर थाने में पुलिस ने पूजा शकुन पांडे उर्फ पूर्व महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती, उनके पति अशोक कुमार पांडे, मोहम्मद फजल और आसिफ के खिलाफ यूपी गैंगस्टर एक्ट की धारा 2/3 में एफआईआर दर्ज की थी. इस मामले में अशोक कुमार पांडे को गैंग लीडर बताया गया है.
अभिषेक गुप्ता हत्याकांड में भी ये सभी लोग आरोपी हैं. इस मामल में शकुन पांडे का पति अशोक कुमार पांडे अभी भी जेल में बंद है.
अदालत ने गैंगस्टर मामले में मंजूर की जमानत
गैंगस्टर मामले में जमानत याचिका पर बहस के दौरान कोर्ट में पूजा शकुन पांडे के वकील ने कहा कि आवेदक एक महिला है और उसे मूल केस यानी अभिषेक गुप्ता हत्याकांड में झूठा फंसाया गया है. वह उस केस में जमानत पर है. आवेदक अभी 13 दिसंबर 2025 से इस केस में जेल में बंद है. कोर्ट को बताया गया कि पूजा शकुन पांडे का छह दूसरे मामलों में क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जिसमें से चार केस में वह जमानत पर है और दो में फाइनल रिपोर्ट जमा हो चुकी है.
अदालत में जमानत याचिका का दूसरे पक्ष की ओर से विरोध किया गया. हालांकि सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में पूजा शकुन पांडे की जमानत अर्जी मंजूर कर ली.
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