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This Article is From Jan 09, 2020

कोर्ट ने गायत्री प्रजापति की अंतरिम जमानत याचिका पर यूपी सरकार को 10 दिन में जवाब देने को कहा

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति की अल्प अवधि की जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए राज्य सरकार को 10 दिन का समय दिया है.

कोर्ट ने गायत्री प्रजापति की अंतरिम जमानत याचिका पर यूपी सरकार को 10 दिन में जवाब देने को कहा
उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति- (फाइल फोटो)
लखनऊ:

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति की अल्प अवधि की जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए राज्य सरकार को 10 दिन का समय दिया है. मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अनिल कुमार ने उक्त आदेश दिया और राज्य सरकार को यह पता लगाने का निर्देश दिया कि क्या गायत्री सचमुच बीमार हैं और क्या केजीएमयू में पर्याप्त इलाज की सुविधा नहीं है जैसा कि प्रजापति ने अपनी अर्जी में कहा है.

प्रजापति की ओर से जमानत याचिका दायर करते हुए उनके वकील वालकेश्वर श्रीवास्तव ने कहा कि प्रजापति ने एक मेडिकल रिपोर्ट पेश की है जो केजीएमयू के यूरोलॉजी विभाग की है. प्रजापति का कहना है केजीएमयू में उनका सही इलाज नहीं हो पा रहा है इसलिए उन्हें समुचित इलाज कराने के लिए संक्षिप्त समय की जमानत दी जाए. गायत्री सामूहिक बलात्कार के एक मामले में फिलहाल जेल में बंद हैं.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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