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This Article is From Jul 09, 2024

आजम खान के रिजॉर्ट पर चला प्रशासन का बुलडोजर, खाद के गड्ढों पर था कब्जे का आरोप

दो दिन पूर्व शहर विधायक आकाश सक्सेना ने एसडीएम मोनिका सिंह को पत्र भेज कर कारवाई की मांग की थी. माना जा रहा है कि भाजपा नेता और शहर विधायक आकाश सक्सेना के चेताने के बाद प्रशासन ने यह कार्रवाई की है.

आजम खान के रिजॉर्ट पर चला प्रशासन का बुलडोजर, खाद के गड्ढों पर था कब्जे का आरोप

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. आजम खान परिवार के निजी हमसफर रिजॉर्ट परिसर में खाद के गद्दे की 0.038 हेक्टेयर भूमि को कब्जा मुक्त करने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है. एसडीएम सदर मोनिका सिंह और सीईओ सिटी रवि खोखर की अगुवाई में भारी पुलिस बल के साथ प्रशासन की टीम में बुलडोजरों के साथ हमसफर रिजॉर्ट पहुंची और बाहरी दीवार तोड़ने के बाद परिसर में बना एक भवन भी तोड़ा गया. इसके अतिरिक्त हमसफर रिजॉर्ट की बाउंड्री के अंतर्गत ओवरहेड वॉटर टैंक को लेकर भी कार्रवाई की गई.

सपा नेता आजम खां का पसियापुरा शुमाली स्थित हमसफर रिसोर्ट है. इस मामले में शहर विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत के बाद जिला प्रशासन की तरफ से ही तहसीलदार सदर की कोर्ट में वाद दायर किया गया था. जिसमें कहा गया था कि रिसोर्ट में खाद के गडढों की 0.038 हैक्टेयर जमीन है, जिसकी गाटा संख्या 164 है. तहसीलदार कोर्ट ने जमीन से अवैध कब्जे खाली कराने के साथ ही क्षतिपूर्ति भी वसूलने के आदेश दिए, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी थी.

दो दिन पूर्व शहर विधायक आकाश सक्सेना ने एसडीएम मोनिका सिंह को पत्र भेज कर कारवाई की मांग की थी. माना जा रहा है कि भाजपा नेता और शहर विधायक आकाश सक्सेना के चेताने के बाद प्रशासन ने यह कार्रवाई की है.

जिलाधिकारी रामपुर जोगिंदर सिंह ने बताया कि तहसील सदर का एक गांव है. पसियापुर जिसका गाटा संख्य 164 जिसका रकबा 0.0380 हेक्टेयर है और इसकी जो नोइयत थी वह खाद के गड्ढे हैं. हमसफर रिजॉर्ट का कुछ कब्जा था. बाउंड्री वॉल बनी हुई थी उसी में एक जल परियोजना भी बनी हुई थी. उसी को आज कब्जा मुक्त कराया गया है.

जिलाधिकारी रामपुर जोगिंदर सिंह ने बताया कि यह धारा 67 जो तहसीलदार का कोर्ट होता है. उसमें बेदखली का एक वाद दायर था ऑर्डर हुआ था, जिसका 22 फरवरी 2021 को अनुपालन कराया. 2022 में इनके द्वारा कब्जे को माना गया था. क्षतिपूर्ति जो धनराशि होती है उसके रूप पर 5 लाख रुपए इन्होंने जमा भी कराए थे.

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