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पुणे में क्रेडिट कार्ड बकाए के लिए सरेराह पीटा, जानिए रिकवरी एजेंटों की बदसलूकी की कहां करें शिकायत

Recovery Agent Complaint: पुणे से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें क्रेडिट कार्ड बकाए पर रिकवरी एजेंट सरेराह पीटते हुए नजर आ रहे हैं. इसी कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर रिकवरी एजेंट मनमानी या बदसलूकी करते हैं तो कहां ग्राहक कहां शिकायत कर सकते हैं

पुणे में क्रेडिट कार्ड बकाए के लिए सरेराह पीटा,  जानिए रिकवरी एजेंटों की बदसलूकी की कहां करें शिकायत
रिकवरी एजेंट की शिकायत कहां करें?
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Recovery Agent Harassment Complaint: क्रेडिट कार्ड देते समय बैंक कंपनियां कई तरह के फायदे गिनाती हैं और बहुत ही प्यार से बात करती हैं. लेकिन जब कोई ग्राहक किसी वजह से समय पर बिल नहीं भर पाता, तो कई मामलों में रिकवरी के नाम पर एजेंट बदसलूकी और दबाव बनाना शुरू कर देते हैं. हाल ही में पुणे से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें कुछ लोग एक शख्स को सरेराह बेरहमी से लात-घूंसे मारते हुए नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि बिल न चुका पाने पर रिकवरी एजेंटों ने कानून को हाथ में लेते हुए गुंडागर्दी की. इस घटना ने एक बार फिर रिकवरी के गलत तरीकों और नियमों की अनदेखी को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. इसी कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर रिकवरी एजेंट मनमानी या बदसलूकी करते हैं तो कहां ग्राहक कहां शिकायत कर सकते हैं. आइए जानते हैं...

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क्या कहते हैं RBI के नियम?

RBI के नियमों के मुताबिक रिकवरी एजेंटों को ग्राहक की प्राइवेसी का पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए. साथ ही एजेंट केवल सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक ही कॉल कर सकते हैं या मिलने के लिए आ सकते हैं. इसके अलावा अगर कोई एजेंट इन नियमों को तोड़ता है तो बैंक पर भी भारी जुर्माना भी लग सकता है. 

बैंक किसी भी व्यक्ति को आपके घर वसूली के लिए नहीं भेज सकते हैं. बैंक एजेंट पूरी तरह ट्रेंड होने चाहिए. साथ ही हर रिकवरी एजेंट के पास IIBF (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस) का सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए. इसके अलावा बैंक के लिए वेबसाइट और ऐप पर अधिकृत एजेंटों की पूरी लिस्ट डालना जरूरी है. इससे ग्राहक ये चेक कर सकते हैं कि दरवाजे पर खड़ा व्यक्ति असली है या फर्जी.

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क्या नहीं कर सकते हैं बैंक एजेंट?

बैंक के एजेंट ग्राहक के शादी, त्यौहार या परिवार में किसी की मृत्यु जैसे संवेदनशील मौकों पर परेशान नहीं कर सकते हैं. साथ ही एजेंट अभद्र भाषा, गाली-गलौज या धमकी और डराने-धमकाने वाले हथकंडे नहीं अपना सकते है. इसके अलावा कोई भी एजेंट सोशल मीडिया पर मैसेज भेजकर या बार-बार कॉल करके परेशान नहीं कर सकता है.

कहां करें शिकायत?

अगर कोई रिकवरी एजेंट वसूली के नाम पर बदसलूकी या गुंडागर्दी दिखाता है तो ग्राहक डरें नहीं. आप नीचे दिए गए कानूनी रास्तों की मदद ले सकते हैं...

FIR कराएं

अगर कोई रिकवरी एजेंट मारपीट या जान से मारने की धमकी देता है तो ग्राहक तुरंत स्थानीय थाने में जाकर FIR दर्ज कराएं.

RBI में शिकायत

रिकवरी एजेंट द्वारा बदसलूकी और गुंडागर्दी दिखाए जाने पर ग्राहक संबंधित बैंक के नोडल अधिकारी और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बैंकिंग लोकपाल (Ombudsman) के पास शिकायत कर सकते हैं. यदि 30 दिनों में कार्रवाई न हो, तो RBI के पोर्टल (CMS) पर शिकायत दर्ज करें या 14448 पर कॉल करें.

कर सकते हैं मुआवजे की मांग

ग्राहक कोर्ट के जरिए रिकवरी एजेंटों पर केस दर्ज करा सकते हैं. इसके अलावा मानहानि और शारीरिक कष्ट के लिए मुआवजे की मांग भी की जा सकती है.

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