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अब साइबर ठगी पर तुरंत होगी E-Zero FIR, Haryana Police ने शुरू की नई सुविधा, जानें पूरा प्रोसेस

अब अगर किसी व्यक्ति के साथ 1 लाख रुपये या उससे ज्यादा की साइबर ठगी होती है, तो उसकी शिकायत E-Zero FIR में बदली जा सकेगी. हरियाणा पुलिस का कहना है कि इससे साइबर अपराध के मामलों में पहले से कहीं ज्यादा तेजी से कार्रवाई हो सकेगी.

अब साइबर ठगी पर तुरंत होगी E-Zero FIR, Haryana Police ने शुरू की नई सुविधा, जानें पूरा प्रोसेस
E-Zero FIR क्या है?
(P.C- NDTV)

साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. ऐसे में लोगों को जल्दी न्याय दिलाने और ठगी गई रकम वापस दिलाने की कोशिश करने के लिए हरियाणा पुलिस ने एक नई व्यवस्था शुरू की है. इसके तहत अब अगर किसी व्यक्ति के साथ 1 लाख रुपये या उससे ज्यादा की साइबर ठगी होती है, तो उसकी शिकायत E-Zero FIR में बदली जा सकेगी. इसे लेकर हरियाणा पुलिस के ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी शेयर की गई है. आइए जानते हैं क्या होती है E-Zero FIR, साथ ही जानेंगे इससे जुड़ा पूरा प्रोसेस- 

E-Zero FIR क्या है?

आमतौर पर किसी भी अपराध की एफआईआर उसी थाने में दर्ज होती है, जहां घटना हुई होती है. लेकिन Zero FIR में ऐसा नहीं होता. इसमें पीड़ित किसी भी थाने में शिकायत दर्ज करा सकता है. बाद में उस शिकायत को संबंधित पुलिस थाने में भेज दिया जाता है. अब इसी व्यवस्था को ऑनलाइन और डिजिटल कर दिया गया है, ताकि साइबर ठगी के मामलों में बिना समय गंवाए तुरंत कानूनी कार्रवाई शुरू हो सके.

कब अपने आप दर्ज होगी E-Zero FIR?

हरियाणा पुलिस के मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति के साथ 1 लाख रुपये या उससे ज्यादा की साइबर ठगी होती है और वह 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराता है, तो उसकी शिकायत अपने आप E-Zero FIR में बदल जाएगी. इससे पुलिस तुरंत मामले पर काम शुरू कर सकेगी.

शिकायत के बाद क्या होगा?

हरियाणा पुलिस के अनुसार, 

  • अगर आप साइबर ठगी का शिकार हुए हैं, तो सबसे पहले 1930 हेल्पलाइन नंबर पर इसकी शिकायत करें.
  • अगर ठगी की रकम 1 लाख रुपये या उससे ज्यादा है, तो शिकायत अपने आप E-Zero FIR बन जाएगी.
  • इसके बाद यह मामला संबंधित क्षेत्र के साइबर पुलिस स्टेशन को भेज दिया जाएगा.
  • साइबर पुलिस स्टेशन का जांच अधिकारी (IO) पीड़ित से संपर्क करेगा और जरूरी जानकारी लेगा.
  • सभी जरूरी जानकारी मिलने के बाद E-Zero FIR को रेगुलर एफआईआर में बदल दिया जाएगा और आगे की जांच शुरू होगी.
इससे क्या फायदा होगा?

हरियाणा के डीजीपी अजय सिंघल के अनुसार, इस व्यवस्था से साइबर ठगी के मामलों में जल्दी एफआईआर दर्ज होगी, पुलिस तेजी से कार्रवाई कर सकेगी, डिजिटल सबूत समय रहते सुरक्षित किए जा सकेंगे, ठगी गई रकम वापस मिलने की संभावना बढ़ेगी और साइबर अपराधियों को जल्द पकड़ने में भी मदद मिलेगी. 

ऐसे में अगर आपके साथ साइबर ठगी हो जाती है, तो तुरंत 1930 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करें या cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत करें. जितनी जल्दी आप शिकायत करेंगे, उतनी जल्दी पुलिस कार्रवाई शुरू कर सकेगी और ठगी गई रकम वापस मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी.

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