CGHS के बारे में यहां जानें सब कुछ, किन्हें मिल सकता है इसका फायदा?

योजना के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को हॉस्पिटल में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है, उन्हें अस्पताल का बिल या फिर महंगी दवाइयां खरीदने के लिए अपनी जेब से रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है. CGHS की सुविधा देश भर के 72 शहरों में उपलब्ध है.

CGHS के बारे में यहां जानें सब कुछ, किन्हें मिल सकता है इसका फायदा?

CGHS सेवा का लाभ लेने के लिए पात्र व्यक्ति के पास CGHS कार्ड होना चाहिए. योजना का लाभ इसी कार्ड के ज़रिये प्राप्त किया जा सकता है...

नई दिल्ली:

केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (Central Government Health Scheme या CGHS) सेंट्रल गवर्नमेंट की एक हेल्थ स्कीम है. इस योजना का लाभ केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके आश्रितों को मिलता है. योजना के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को हॉस्पिटल में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है, उन्हें अस्पताल का बिल या फिर महंगी दवाइयां खरीदने के लिए अपनी जेब से रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. CGHS की सुविधा देश भर के 72 शहरों में उपलब्ध है.

किसे मिलता है इस योजना का लाभ

  • केंद्र सरकार के कर्मचारी और उनके आश्रित परिवार के सदस्य
  • वर्तमान और पूर्व सांसद
  • पूर्व राज्यपाल और उपराज्यपाल
  • केंद्र सरकार के पेंशनर और उनके परिवार के पात्र सदस्य
  • स्वतंत्रता सेनानी
  • पूर्व उपराष्ट्रपति
  • सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के मौजूदा और पूर्व न्यायाधीश
  • केंद्र सरकार से मान्यताप्राप्त पत्रकार
  • दिल्ली पुलिस के कार्मिक
  • रेलवे बोर्ड के कर्मचारी
  • केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी, जो केंद्रीय पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग्स से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं.
  • पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी

CGHS में मिलने वाली सुविधाएं

  • ओपीडी में इलाज और दवाओं का खर्च
  • सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञों की परामर्श
  • सरकारी अस्पतालों में इलाज
  • इमरजेंसी में निजी और मान्यता प्राप्त अस्पतालों में इलाज का खर्च
  • कृत्रिम अंग के लिए खर्च का रिइंबर्समेंस
  • परिवार कल्याण और एमसीएच सेवाएं

कैसे मिलता है लाभ

CGHS सेवा का लाभ लेने के लिए पात्र व्यक्ति के पास CGHS कार्ड होना चाहिए. योजना का लाभ इसी कार्ड के ज़रिये प्राप्त किया जा सकता है. CGHS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फार्म भर कर और मांगे गए दस्तावेज जमा कर इस कार्ड को पाया जा सकता है.

क्लेम करने की प्रक्रिया

देश भर के सीजीएचएस-सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज प्राप्त किया जा सकता है. ये अस्पताल आपातकाल के समय किसी सीजीएचएस लाभार्थी को प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकते हैं. इन पैनलबद्ध अस्पतालों में प्रदान किए गए उपचार में सीजीएचएस पैकेज दरों के अनुसार पूर्व-संचालन जांच, दो पूर्व-संचालन परामर्श, दो पोस्ट-ऑपरेटिव परामर्श, कमरे की फीस, दवाएं, प्रत्यारोपण की लागत (यदि आवश्यक हो) आदि शामिल हैं.

गैर-सूचीबद्ध अस्पतालों और डायग्नोसिस सेंटर में किए गए उपचार के लिए रिइन्बर्समेंट प्राप्त की जा सकती है. दावा अस्पताल से छुट्टी की तारीख से अधिकतम 6 महीने के भीतर कर्मचारी के संबंधित विभाग और सीजीएचएस वेलनेस सेंटर के सीएमओ को पेश करना होगा. रिइन्बर्समेंट क्लेम करने के लिए, लाभार्थी को जरूरी दस्तावेज और प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे, जिसमें पॉलिसी सर्टिफिकेट कॉपी, डिस्चार्ज समरी, मेडिकल बिल और रसीदें, एम्बुलेंस बिल आदि शामिल हैं. इन दस्तावेजों को जमा करने के बाद, वेलनेस सेंटर विवरणों को सत्यापित करेगा और रिइन्बर्समेंट प्रदान करेगा. क्लेम नंबर की सहायता से सीजीएचएस कंप्यूटर मॉड्यूल में दावे की स्थिति देखी जा सकती है.

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