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उत्तर प्रदेश में कब मिलेगा अक्टूबर महीने का मुफ्त राशन, तारीखों का हुआ ऐलान

यूपी में राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन मिलने का इंतजार है. अब सरकार ने त्योहार से पहले मुफ्त राशन वितरण के तारीखों का ऐलान कर दिया है.

उत्तर प्रदेश में कब मिलेगा अक्टूबर महीने का मुफ्त राशन, तारीखों का हुआ ऐलान
फ्री राशन वितरण की तारीख का ऐलान
NDTV इंडिया ग्राफिक्‍स
  • यूपी में मुफ्त राशन वितरण की तारीखों का ऐलान किया गया है.
  • यूपी में अक्टूबर महीने में मिलने वाली फ्री राशन वितरण की जाएगी.
  • OTP के जरिए भी वेरिफिकेशन कर राशन वितरण की सुविधा.

त्योहार नजदीक होने की वजह से उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड धारकों को अक्टूबर महीने में मिलने वाले मुफ्त राशन के वितरण होने का इंतजार है. लेकिन अब उन्हें ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं. राज्य में अक्टूबर महीने में मिलने वाले मुफ्त राशन वितरण की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि फ्री राशन तय शेड्यूल के अनुसार, पूरे प्रदेश में अक्टूबर महीने का राशन 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2026 तक वितरित किया जाएगा. इन तारीखों के बीच उचित दर की दुकानें निर्धारित समय पर दो पालियों में राशन वितरण करेगी.

अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति कार्ड कुल 35 किलोग्राम राशन दिया जाएगा, जिसमें 14 किलो गेहूं और 21 किलो फोर्टिफाइड चावल शामिल है. सफेद राशन कार्ड धारकों नियम के तहत प्रति यूनिट 5 किलोग्राम गेहूं और चावल मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा.

राशन वितरण का समय

राशन दुकानों पर खाद्यान्न वितरण कार्य सुचारु रूप से चलाने के लिए दो पालियां तय की गई हैं.

प्रथम पाली- सुबह 8:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक.

द्वितीय पाली- दोपहर 2:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक.

ओटीपी सुविधा और विशेष नियम

अगर किसी लाभार्थी का आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया है या ई-पॉस मशीन अंगूठा या आंख का मिलान नहीं कर पाती है, तो ऐसे कार्डधारकों के लिए 25 अक्टूबर को मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के जरिए खाद्यान्न प्राप्त करने की विशेष व्यवस्था की गई है. खाद्य एवं रसद विभाग ने सभी कार्डधारकों से अपील की है कि राशन लेते समय अपनी शेष यूनिटों की ई-केवाईसी प्रक्रिया भी अवश्य पूरी करा लें, ताकि आगामी महीनों में खाद्यान्न मिलने में कोई बाधा न आए.

अगर वितरण के दौरान कोटेदार द्वारा तय मात्रा से कम राशन देने, अधिक मूल्य वसूलने या किसी अन्य प्रकार की अनियमितता की शिकायत है, तो लाभार्थी सरकार द्वारा जारी टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबरों 1967 और 1800 1800 150 पर संपर्क कर सकते हैं.

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