
New rules from April 1: पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लागू करने के लिए नए नियम जारी किए है. नए नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे. इन नियमों की मदद से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए UPS को चुनने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और प्रोसेस तय किया गया है.
कौन कर सकता है इसके लिए नामांकन ?
ये नियम केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तीन कैटेगरी पर लागू होते हैं. यानी इन नियमों के तहत तीन तरह के कर्मचारी अपना नामांकन करा सकते हैं:
- मौजूदा कर्मचारी (Existing employees) - वो कर्मचारी जो 1 अप्रैल, 2025 तक नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आते हैं.
- नए भर्ती हुए कर्मचारी (New recruits) - वो कर्मचारी जो 1 अप्रैल, 2025 को या उसके बाद केंद्र सरकार में शामिल होंगे.
- रिटायर्ड कर्मचारी (Retired employees) – वो कर्मचारी जो पहले NPS के तहत कवर थे और 31 मार्च 2025 तक या उससे पहले रिटायर हो चुके हैं, या वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले चुके हैं, या फंडामेंटल रूल 56(j) के तहत रिटायर हुए हैं.
बता दें कि अगर किसी सब्सक्राइबर का UPS चुनने से पहले निधन हो जाता है, तो उसकी कानूनी पत्नी (विवाहित जीवनसाथी) UPS स्कीम में एनरोल यानी नामांकन करा सकती है.
UPS में कैसे करें नामांकन ?
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन सिस्टम (UPS) में नामांकन करने की प्रक्रिया 1 अप्रैल 2025 से शुरू होगी. योग्य कर्मचारी (Eligible employees) प्रोटीन CRA पोर्टल (https://npscra.nsdl.co.in) के जरिए अपना नामांकन और क्लेम फॉर्म ऑनलाइन जमा कर सकते हैं. इसके अलावा, अगर वो चाहें तो फिजिकल सबमिशन का विकल्प भी चुन सकते हैं.
सरकारी कर्मचारी यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम (UPS) और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS ) में से किसी एक का चुनाव कर सकेंगे.
यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम (UPS) क्या है?
नई योजना NPS की तरह योगदान आधारित बने रहते हुए OPS के समान एक निश्चित पेंशन का फायदा भी देती है.
UPS के तहत, सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले अंतिम 12 महीनों में मिले उनके एवरेज बेसिक सैलरी का 50% गारंटीड पेंशन मिलेगी.UPS, NPS की तुलना में कई एडिशनल बेनिफिट ऑफर करती है. इनमें कम से कम 10 साल की सेवा वाले कर्मचारियों के लिए प्रति माह 10,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन शामिल है. हालांकि, OPS के तहत रिटायरमेंट के बाद लोगों को आम तौर पर उनकी आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर मिलता था.
UPS और NPS में अंतर? (Difference between UPS and NPS?)
जहां NPS में कोई सुनिश्चित पेंशन नहीं है, वहीं UPS में 25 साल की सेवा के बाद आखिरी सैलरी का कम से कम 50 फीसदी गारंटीड पेंशन मिलेगी. UPS में 10 साल की सेवा के बाद 10 हजार रुपए की सुनिश्चित पेंशन मिलेगी, वहीं NPS में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है.
OPS और UPS में अंतर (OPS vs UPS)
पुरानी पेंशन योजना के उलट UPS अंशदायी पेंशन योजना है. जिसमें कर्मचारियों को अपनी बैसिक सैलरी और महंगाई भत्ते (DA) का 10 फीसदी कॉन्ट्रीब्यूशन देना होगा.जबकि नियोक्ता (केंद्र सरकार) इसमें 18.5 फीसदी का कॉन्ट्रीब्यूशन देगी. पेंशन अमाउंट मार्केट में किए गए निवेश के रिटर्न पर निर्भर करेगा, जिसे ज्यादातर सरकारी बॉन्ड में निवेश किया जाता है.
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की खास बातें
1. UPS के जरिए पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल की सर्विस जरूरी.
2. कर्मचारियों को NPS के समान इस स्कीम में भी बेसिक सैलरी से 10 फीसदी का कॉन्ट्रीब्यूशन देना होगा.
3. सरकार 18.5 फीसदी कॉन्ट्रीब्यूशन करेगी. यानी इस स्कीम में कर्मचारी और सरकार का कुल योगदान मिलाकर 28.5 फीसदी होगा.
4. इस स्कीम में हर महीने 10,000 रुपये की न्यूनतम एश्योर्ड पेंशन (minimum assured pension) दी जाएगी.
5. जो कर्मचारी अपने पद से इस्तीफा देते हैं, या सर्विस से हटाएं जाते व बर्खास्त किए जाते हैं, उन्हें इसका फायदा नहीं मिलेगा.
6. अगर कर्मचारी ने 25 सालों की सर्विस पूरी की है तो उसके रिटायरमेंट से पहले अंतिम 12 महीनों के एवरेज बेसिक सैलरी का 50 फीसदी बतौर पेंशन के तौर पर मिलेगा.
7. अगर सर्विस पीरियड 10 से 25 साल के बीच रहता है तो पेंशन का अमाउंट समानुपातिक आवंटन (proportionate allocation) के आधार पर तय होगा.
UPS से विड्रॉल या पार्शियल विड्रॉल की इजाजत कब होगी?
आप UPS या NPS के तहत नामांकन की तारीख से तीन साल का लॉक-इन पीरियड पूरा होने के बाद अपने खुद के कॉन्ट्रीब्यूशन का 25% तक निकाल सकते हैं. ये विड्रॉल ज्यादा से ज्यादा 3 बार ही किया जा सकता है.
UPS के तहत सुनिश्चित भुगतान पाने के लिए कौन पात्र नहीं है?
अगर कोई कर्मचारी 10 साल की सेवा से पहले रिटायर हो जाता है, या उन्हें सेवा से हटा दिया जाता है या बर्खास्त कर दिया जाता है, या अगर वे रिजाइन दे देता है, तो वे सुनिश्चित भुगतान के लिए पात्र नहीं होंगे.
UPS के तहत परिवार को कितना मिलेगा?
UPS सब्सक्राइबर की मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिवार को 60 फीसदी पेंशन मिलेगी. यानी रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी की मृत्यु से पहले उसे जो पेंशन मिल रही थी उसका 60 फीसदी उसके जीवनसाथी को फैमिली पेंशन के तौर पर मिलेगा. बता दें कि NPS में कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को मिलने वाली पेंशन की रकम निश्चित नहीं थी.
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