Transport Department Rules: अब आजमगढ़ में सड़क पर सरपट दौड़ने वाली कमर्शियल गाड़ियों की 'मनमानी' ज्यादा दिन नहीं चलेगी. परिवहन विभाग ने यात्रियों की सुरक्षा और हादसों पर लगाम लगाने के लिए एक नया और सख्त नियम लागू कर दिया है. अब शहर में चलने वाले हर व्यावसायिक वाहन में 'व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस' (VLTD) और 'पैनिक बटन' होना अनिवार्य है.

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अब गाड़ी पर रहेगी विभाग की पैनी नजर (Strict monitoring of commercial vehicles)
परिवहन विभाग के नए फरमान के मुताबिक, अगर आपकी गाड़ी में ट्रैकिंग सिस्टम नहीं लगा है, तो समझ लीजिए कि फिटनेस सर्टिफिकेट का नवीनीकरण (Renewal) तो दूर, नया परमिट मिलना भी नामुमकिन है. ये डिवाइस गाड़ी के अंदर की हर हरकत पर नजर रखेगी. विभाग ने इसे लेकर साफ कर दिया है कि, सुरक्षा से समझौता अब बर्दाश्त नहीं होगा.

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इस डिवाइस से क्या होगा फायदा? (How the new GPS tracking system works)
यह सिस्टम सिर्फ एक डिवाइस नहीं, बल्कि एक 'डिजिटल चौकीदार' की तरह काम करेगा. इस डिवाइस के जरिए कमांड सेंटर से 24 घंटे गाड़ी की लोकेशन, रफ्तार और दिशा पर नजर रखी जाएगी. अगर ड्राइवर तय रूट से भटकता है या फिर गाड़ी बहुत तेज रफ्तार में दौड़ती है, तो कंट्रोल रूम में तुरंत अलार्म बज जाएगा. इससे न केवल महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि ओवरस्पीडिंग और अवैध रूट पर गाड़ी चलाने वाले चालकों पर भी नकेल कसी जा सकेगी. कुल मिलाकर, यह कदम सड़क सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा बदलाव साबित होगा.
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