कई बार ऐसा होता है कि हमारा कोई पुराना बैंक अकाउंट या फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) सालों से यूं ही पड़ा रह जाता है. कुछ मामलों में अकाउंट होल्डर की मृत्यु के बाद परिवार वाले उस रकम के बारे में नहीं जानते और पैसा बैंक में ही रह जाता है. क्या ये पैसा हमेशा के लिए चला जाता है? बिल्कुल नहीं. अब आरबीआई (RBI) ने ऐसा सिस्टम बना दिया है जिससे आप या आपके परिवार वाले यह रकम मिनटों में वापस पा सकते हैं.
आरबीआई का ‘DEA फंड' क्या है?
ऐसे सभी अकाउंट या डिपॉजिट, जिन्हें 10 साल तक इस्तेमाल नहीं किया गया या जिनकी मैच्योरिटी के 10 साल बीत चुके हैं, उन्हें अनक्लेम्ड डिपॉजिट (Unclaimed Deposits) कहा जाता है.इन पैसों को RBI एक स्पेशल फंड में रखता है, जिसे डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड (Depositor Education and Awareness Fund-DEA) कहा जाता है.
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह पैसा अब भी आपका है. आप किसी भी वक्त इसे अपने बैंक से ब्याज सहित क्लेम कर सकते हैं ,अगर अकाउंट ब्याज वाला है .
इस फंड में कौन-कौन से अकाउंट होते हैं शामिल
- सेविंग या करेंट अकाउंट
- फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट
- लोन या कैश क्रेडिट अकाउंट (बकाया रकम के बाद बचा पैसा)
- बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, बैंकर्स चेक या NEFT जैसी पुरानी ट्रांजैक्शन रकम
- प्रीपेड कार्ड में बचा पैसा
- विदेशी मुद्रा जमा का रूपया में बदला हुआ हिस्सा
बैंक हर महीने ऐसे सभी अनक्लेम्ड डिपॉजिट की जांच करते हैं और जिन अकाउंट्स में 10 साल से कोई लेनदेन नहीं हुआ, उनकी रकम अगले महीने के आखिरी वर्किंग डे पर DEA फंड में ट्रांसफर कर देते हैं.
UDGAM पोर्टल: आपके फंसे पैसे को खोजने का नया तरीका
आरबीआई ने एक खास वेबसाइट लॉन्च की है UDGAM (Unclaimed Deposits – Gateway to Access Information) यह पोर्टल आपके लिए एक ही जगह, सभी बैंकों में पुराने या भूले हुए अकाउंट्स को सर्च करने की सुविधा देता है.इस पर आप 30 से ज्यादा बैंकों के अकाउंट्स की जानकारी एक साथ पा सकते हैं.
UDGAM पर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर देना होता है. फिर आप अपने अकाउंट की जानकारी डालकर सर्च कर सकते हैं .जैसे नाम, बैंक का नाम, PAN, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, पासपोर्ट नंबर या जन्मतिथि.अगर ये जानकारी न हो, तो आप एड्रेस डालकर भी सर्च कर सकते हैं.
बैंक से कैसे मिलेगा आपका पैसा वापस?
अगर आपके नाम पर कोई अनक्लेम्ड डिपॉजिट है, तो आप सीधे अपने बैंक में जाकर क्लेम कर सकते हैं. इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं है.आपको बस यह तीन आसान स्टेप्स फॉलो करने हैं:
- अपने बैंक की किसी भी ब्रांच में जाएं.
- एक साधारण फॉर्म भरें और KYC डॉक्यूमेंट्स आधार, वोटर ID, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस लगाएं.
- वेरिफिकेशन के बाद बैंक आपकी रकम और अगर लागू हो तो ब्याज सहित आपको वापस दे देगा.
इसके बाद बैंक वह रकम RBI के DEA Fund से अपने लिए क्लेम करता है.
पूरे देश में चल रहे हैं RBI के स्पेशल कैंप
आपको यह जानकारी देने के लिए RBI देशभर में अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक स्पेशल कैंप आयोजित कर रहा है. ये कैंप हर जिले में लगाए जा रहे हैं, ताकि लोग अपने पुराने अकाउंट या डिपॉजिट का पैसा क्लेम कर सकें.
अब नहीं फंसेगा आपका पैसा
अगर आपका कोई पुराना बैंक अकाउंट, FD या जमा सालों से बंद पड़ा है, तो आज ही UDGAM पोर्टल https://udgam.rbi.org.in पर जाकर चेक करें कि कहीं आपका पैसा वहां तो नहीं पड़ा है. बस कुछ मिनट का काम है और आप अपनी मेहनत की रकम वापस पा सकते हैं.
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