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अब PRS काउंटर टिकट को किसी भी स्टेशन से कर सकते हैं कैंसिल, E-Ticket रिफंड भी हुआ आसान, जानिए रेलवे के नए नियम

PRS Counter Tickets Cancel System: रेलवे ने टिकट कैंसिल कराने के नियमों में बदलाव किया है. इसमें PRS काउंटर टिकट कैंसिल करने को लेकर बदलाव के साथ E-Ticket रिफंड भी आसान बना गया है.

अब PRS काउंटर टिकट को किसी भी स्टेशन से कर सकते हैं कैंसिल, E-Ticket रिफंड भी हुआ आसान, जानिए रेलवे के नए नियम
Train Ticket Cancellation New Rules
file photo

Train Ticket Cancellation New Rules: भारतीय रेलवे में हर दिन लाखों लोग सफर करते हैं. यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे की ओर से समय-समय पर कुछ बदलाव भी किए जाते हैं. अब रेलवे ने टिकट कैंसिल कराने के नियमों में बदलाव किया है. नए नियमों के मुताबिक, टिकट कैंसिल करने को लेकर रिफंड की अलग-अलग दरें और जुर्माने तय किए गए हैं. जैसे-जैसे ट्रेन डिपार्चर का समय करीब आएगा, ये नियम और भी सख्त होने लगेंगे. इसके साथ ही PRS काउंटर टिकट कैंसिल करने को लेकर बदलाव और E-Ticket रिफंड भी आसान बना गया है. रेलवे ये नए नियम 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 के बीच लागू करेगा.

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PRS काउंटर टिकट का नया नियम

रेलवे के नए नियम के अनुसार, पहले टिकट उसी स्टेशन से कैंसिल करना पड़ता था जहां से लिया था, लेकिन अब किसी भी स्टेशन से कैंसिल कर सकते हैं. इससे पहले भी भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग सिस्टम में कई बदलाव किए थे. 1 अक्टूबर 2025 से एक नया नियम लागू किया गया था, जिसके तहत IRCTC वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए जनरल कोटा में टिकट बुक करने के लिए पहले 15 मिनट के दौरान आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी कर दिया गया. इसका मकसद यह था कि असली यात्रियों को टिकट मिले और सिस्टम का गलत इस्तेमाल कम हो. 1 जुलाई 2025 से तत्काल टिकट बुकिंग के लिए भी आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया. अब PRS काउंटर टिकट कैंसिल को लेकर नए नियम के अनुसार किसी भी स्टेशन से टिकट कैंसिल किया जा सकता है.

E-Ticket रिफंड भी आसान बना गया

पहले TDR यानी टिकट डिपाजिट रिसिप्ट भरना पड़ता था, लेकिन अब TDR की जरूरत खत्म होगी. भारतीय रेलवे ने ई-टिकट (e-Ticket) रिफंड प्रक्रिया को सरल बना दिया है, जिसके तहत अब कुछ स्थितियों में टीडीआर (TDR - Ticket Deposit Receipt) भरने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है. ऑनलाइन कैंसिलेशन पर अब रिफंड Automatic रूप से आपके खाते में आ जाएगा.

टिकट कैंसिल के नए नियम

रेल मंत्रालय ने कन्फर्म टिकट के कैंसिलेशन और रिफंड के नियम में भी बदलाव किया है. इसके तहत अब आने वाले समय में अगर निर्धारित समय के भीतर टिकट रद्द नहीं किया गया, तो कोई भुगतान नहीं किया जाएगा. नए नियम के तहत अब कैंसिलेशन समय के अनुसार रिफंड मिलेगा. ट्रेन से 72 घंटे पहले कैंसिल पर सिर्फ न्यूनतम चार्ज कटेगा. 72 घंटे से 24 घंटे के बीच कैंसिल करने पर 25% किराया कटेगा. 24 घंटे से 8 घंटे के बीच कैंसिल करेंगे तो सिर्फ 50% किराया कटेगा और ट्रेन छूटने से 8 घंटे से कम समय पहले टिकट कैंसिल की तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा.

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