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अब अगर टोल प्लाजा पर करेंगे ये गलती, तो ऑनलाइन कटेगा दोगुना चालान

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और ट्रैफिक पुलिस ने टोल लेन अनुशासन को लेकर सख्त रुख अपना लिया है. अब अगर कोई चालक जानबूझकर या अनजाने में गलत FASTag लेन में प्रवेश करता है या बिना एक्टिव फास्टैग के टोल पास करने की कोशिश करता है, तो उसे निर्धारित शुल्क का दोगुना भुगतान करना होगा. जानिए टोल पर होने वाले इस नुकसान और चालान से बचने का आसान तरीका.

अब अगर टोल प्लाजा पर करेंगे ये गलती, तो ऑनलाइन कटेगा दोगुना चालान
टोल प्लाजा पर गलत लेन में घुसे तो लगेगा दोगुना टोल; NHAI ने कड़े किए नियम, कटेगा ऑनलाइन चालान
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FASTag Wrong Lane Penalty Rules: देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर को आसान और तेज बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन व्यवस्था लागू की गई है. हालांकि, जल्दबाजी या लापरवाही में कई वाहन चालक गलत लेन में गाड़ी घुसा देते हैं. ऐसे में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परिचालन दिशा निर्देशों के मुताबिक अगर कोई पैसेंजर कार ड्राइवर कमर्शियल वाहनों, ओवरसाइज़्ड ट्रांसपोर्ट्स या खास काम के लिए तय FASTag लेन में गलत तरीके से दाखिल होते हैं, तो उससे सामान्य टोल दर का दोगुना टैक्स वसूला जाएगा.

चालान और कानूनी कार्रवाई का भी जोखिम

दरअसल, राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात में रुकावट और जाम जैसे हालात को रोकने के लिए NHAI ने कड़े कदम उठाए हैं. टोल प्लाजा पर लगे आधुनिक हाई-डेफिनिशन सेंसर और कैमरे वाहन के आकार व श्रेणी को खुद बखुद पहचान लेते हैं और गलत लेन में जाने पर सिस्टम तुरंत अलर्ट जारी कर देता है. इसके बाद टोल बूथों के आसपास तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी मोटर वाहन अधिनियम के तहत लेन अनुशासन तोड़ने और खतरनाक ड्राइविंग के आरोप में ऑन-द-स्पॉट या ई-चालान जारी कर सकते हैं.

इन गलतियों की वजह से लगता है दोगुना जुर्माना

  • पैसेंजर कार को ट्रकों और भारी व्यावसायिक वाहनों के लिए रिजर्व लेन में ले जाना.
  • FASTag वॉलेट में पर्याप्त बैलेंस न होने पर ऑटोमेटिक सेंसर टैग को स्कैन नहीं करता और बैरियर नहीं खुलता, जिससे गाड़ी गलत श्रेणी में आ जाती है.
  • तय प्रक्रिया के अनुसार फास्टैग को सामने की विंडशील्ड पर सही ढंग से न चिपकाने या हाथ में लेकर दिखाने पर भी दोगुना टोल लिया जा सकता है.
  • केवाईसी (KYC) अधूरा होने या वाहन नंबर से सही तरीके से लिंक न होने पर टैग ब्लॉक हो जाता है.

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पेनल्टी और असुविधा से बचने के लिए ये करें

  • टोल प्लाजा आने से 100-200 मीटर पहले ओवरहेड इलेक्ट्रॉनिक इंडिकेटर और साइन बोर्ड को ध्यान से देखें और केवल अपनी श्रेणी वाली लेन में ही गाड़ी चलाएं.
  • हाईवे पर निकलने से पहले अपने FASTag से जुड़े बैंक ऐप या वॉलेट में पर्याप्त धनराशि सुनिश्चित करें.
  • अपने फास्टैग स्टीकर को कार की आगे वाली कांच के ठीक बीच में अंदर की तरफ चिपकाएं.

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