
- इनकम टैक्स विभाग कई ऐसे प्लान देता है जिनसे टैक्सपेयर्स अपने टैक्स को कम कर सकते हैं
- सेक्शन 80(C) के तहत प्ले ग्रुप, प्री-नर्सरी और नर्सरी की फीस पर दो बच्चों तक टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं
- 60 साल या उससे अधिक आयु के माता-पिता के मेडिकल खर्चों पर 50 हजार रुपये तक छूट मिलती है
अगर आप टैक्सपेयर्स हैं और रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो क्या आपको पता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने टैक्सपेयर्स को कई ऐसे प्लान देता है, जिससे टैक्स को कम किया जा सकता है. आज के समय में लोग अपना टैक्स बचाने के लिए कई तरीके अपनाते हैं. ऐसे में अगर हर महीने आपकी सैलरी से इनकम टैक्स कटता है, और आप इसे बचाने की तलाश में हैं, तो ये खबर आपके लिए ही है.
इस खबर में हम आपको उन आसान तरीकों के बारे में बताएंगे, जिनसे आप बहुत हद तक अपना टैक्स बचा सकते हैं. साथ ही अपने फाइनेंशियल गोल को हासिल कर सकते हैं.
प्री-नर्सरी फीस पर टैक्स छूट
अगर आपका बच्चा प्ले ग्रुप, प्री-नर्सरी और नर्सरी में पढ़ता है तो आप स्कूल की फीस पर टैक्स छूट ले सकते हैं. सेक्शन 80(C) के तहत आप दो बच्चों की स्कूल फीस पर टैक्स डिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं. हालांकि इसके लिए आपको हर महीने की फीस रसीद रखनी होगी. ये खास सुविधा साल 2015 में शुरू हुई थी.
माता-पिता को ब्याज दें और पाएं टैक्स छूट
अगर आपके माता-पिता टैक्स के कम दायरे में आते हैं या फिर उन पर कोई टैक्स नहीं लगता, तो आप घर के खर्चों के लिए उनसे लोन ले सकते हैं, फिर उस लोन पर ब्याज देकर टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं. सेक्शन धारा 24(B) कहता है कि अगर आप अपने माता-पिता को लोन देते हैं तो उस पर दी जाने वाली ब्याज के बराबर टैक्स में छूट ले सकते हैं. इसकी अधिकतम सीमा 2 लाख रुपये तक है. हालांकि आपको इसके लिए दी जाने वाली ब्याज का सर्टिफिकेट जमा कराना होगा.
मेडिकल खर्चों पर टैक्स छूट
माता-पिता की उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है तो उनके मेडिकल खर्चों पर भी आप टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं. सेक्शन 80(B) के अनुसार ये खास सुविधा मिलती है. इसमें अधिकतम 50 हजार रुपये तक की छूट आपको मिल सकती है.
परिवार के हेल्थ इंश्योरेंस पर बचाएं टैक्स
अगर आपके माता-पिता की उम्र 65 साल से कम है, तब भी आपक टैक्स में छूट का फायदा ले सकते हैं. सेक्शन 80(D) के अनुसार माता-पिता के हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर 25 हजार रुपये तक टैक्स में छूट का क्लेम कर सकते हैं. वहीं अगर उम्र 65 साल से ज्यादा है तो ये छूट 50 हजार रुपये तक हो जाती है. इसके अलावा पत्नी और बच्चों के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी छूट ले सकते हैं.
HRA पर टैक्स बचाएं
अगर आप अपने माता-पिता के साथ रहते हैं और अभी तक HRA का फायदा नहीं ले रहे हैं तो ये तरीका आपके बहुत काम आने वाला है. अपने माता-पिता को घर का किराया देकर सेक्शन 10 (13A) के तहत HRA क्लेम कर सकते हैं. ये पूरी तरह वैध है. यहां आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर आप दूसरे हाउसिंग बेनिफिट्स ले रहे हैं, तो इसका फायदा नहीं ले पाएंगे.
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