राजधानी दिल्ली में हाल ही में टैफिक चालान नियम में बदलाव करने को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया था. दिल्ली सरकार द्वारा 14 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी किया गया था. जिसमें चालान के शिकायत को लेकर कहा गया था कि कोर्ट में अपील करने से पहले कुल चालान जुर्माने का 50 प्रतिशत सुनवाई से पहले जमा कराने होंगे. लेकिन अब इस नियम को लागू नहीं किया गया है. इस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है. क्योंकि दिल्ली में वकीलों ने इस नियम का कड़ा विरोध किया है.
दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री पंकज कुमार ने कहा है कि नए ट्रैफिक चालान सिस्टम पर वकीलों की चिंताओं को गंभीरता से लिया गया है. उनकी शिकायत और सुझावों को परिवहन विभाग द्वारा जांच की जाएगी. इसकी जानकारी उपराज्यपाल और सीएम को भी दी जाएगी. उन्होंने कहा कि 14 सितंबर 2026 को जारी नोटिफिकेशन को फिलहाल लागू नहीं किया जाएगा.
क्या किया जा रहा था बदलाव
केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट, 1989 के नियम 167 में बदलाव किया गया था. इसमें कहा गया था कि जिन चालकों को ट्रैफिक चालान पर आपत्ति है उसे निपटाने के लिए नई व्यवस्था बनाई गई थी. इसमें कोर्ट में चालान के खिलाफ अपील करने से पहले 50 प्रतिशत चालान की राशि जमा कराने को कहा गया था. लेकिन दिल्ली के सभी जिला कोर्ट के बार एसोसिएशन के समन्वय समिति द्वारा विरोध किया गया है.
वकील क्यों कर रहें है विरोध
नए चालान नियम पर वकीलों आपत्ति जताते हुए कहा है कि अगर किसी चालान के खिलाफ की गई अपील संबंधित अधिकारी खारिज कर देता है तो कोर्ट जाने से पहले उसे चालान की 50 प्रतिशत रकम जमा करानी होगी. इस बात पर भी आपत्ति है कि राज्य सरकार को चालान से जुड़े मामलों की सुनवाई और निपटारे के लिए अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है.
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