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LPG सब्सिडी, मुफ्त बस यात्रा से लेकर पेट्रोल-डीजल लेने का नियम भी एक अक्टूबर से बदलेगा, जानें क्या होगा असर

Alert! 8 Rules Changing From Tomorrow Oct 1: एक अक्टूबर 2026 से आम जनता के दैनिक जीवन और जेब से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. जानिए इन सभी मुख्य बदलावों की पूरी जानकारी.

LPG सब्सिडी,  मुफ्त बस यात्रा से लेकर पेट्रोल-डीजल लेने का नियम भी एक अक्टूबर से बदलेगा, जानें क्या होगा असर
एक अक्टूबर से लागू होंगे देश में 5 बड़े वित्तीय व प्रशासनिक बदलाव.
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  • एक अक्टूबर से घरेलू LPG सिलेंडर सब्सिडी पाने के लिए बायोमेट्रिक आधार ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया जाएगा.
  • दिल्ली में महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा के लिए सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड का उपयोग करना जरूरी होगा.
  • दिल्ली-एनसीआर में वाहन के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र बिना पेट्रोल पंप से ईंधन नहीं मिलेगा.

Rules Changing From October 1: नई दिल्ली. अक्टूबर का नया महीना शुरू होने के साथ ही देश में कई प्रशासनिक, वित्तीय और आम उपयोगिता से जुड़े नियमों में बदलाव देखने को मिलेगा. दरअसल, एक अक्टूबर 2026 से घरेलू एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी के लिए बायोमेट्रिक आधार ई-केवाईसी जरूरी होने से लेकर दिल्ली में महिलाओं के मुफ्त बस सफर के लिए सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड (Saheli Pink Smart Card) लागू होने तक, कई नए नियम प्रभावी होंगे. इसके अलावा आरबीआई के बैंक बल्क एफडी और एनआरआई प्रॉपर्टी टीडीएस से जुड़ी व्यवस्था में भी बदलाव दिखेगा.

अगर आपने समय रहते इन नियमों का ध्यान नहीं रखा, तो आपको मिलने वाली रसोई गैस सब्सिडी रुक सकती है, या दिल्ली की बसों में मुफ्त सफर की सुविधा बंद हो सकती है. आइए जानते हैं एक अक्टूबर से प्रभावी होने वाले 5 मुख्य बदलावों क्या है.

LPG रसोई गैस कीमत से लेकर बदल जाएंगे सब्सिडी के नियम

 बायोमेट्रिक ई-केवाईसी होगा जरूरी

एक अक्टूबर से घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली लगभग दो सौ दस रुपये की सब्सिडी का लाभ लेने के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य हो जाएगा. इसके बाद जिन उपभोक्ताओं का ई-केवाईसी पूरा नहीं होगा, उन्हें सिलेंडर तो मिलेगा, लेकिन वह बाजार मूल्य पर दिया जाएगा. इसके अलावा, ब्लैक मार्केटिंग और दुरुपयोग को रोकने के लिए सिलेंडर लेते समय रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड आएगा, जिसे डिलीवरी बॉय को दिखाने के बाद सिलेंडर मिलेगा.

एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें होंगी जारी

हर महीने की एक तारीख की तरह, तेल कंपनियां एक अक्टूबर को भी घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों के नए दामों की समीक्षा कर नई दरें जारी करेंगी.

दिल्ली में महिलाओं के लिए सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड जरूरी

दिल्ली परिवहन निगम और क्लस्टर बसों में महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स को मिलने वाले पुराने कागजी पिंक टिकट 30 सितंबर के बाद पूरी तरह बंद हो जाएंगे. इसके बाद एक अक्टूबर से बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ सिर्फ सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड रखने वाली महिलाओं को ही मिलेगा. अब महिलाओं को सफर के दौरान इस कार्ड को इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन पर टैप करना होगा. बिना स्मार्ट कार्ड के यात्रा करने पर महिलाओं को भी सामान्य यात्रियों की तरह किराया देकर टिकट खरीदना पड़ेगा.

नो  PUCC , नो फ्यूल

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए प्रशासन इस बार बेहद कड़ा कदम उठाने जा रहा है. इसी कड़ी में एक अक्टूबर 2026 से राजधानी में नो पीयूसीसी, नो फ्यूल नियम को सख्ती से लागू करने का ऐलान किया है. इस नीति के लागू होने के बाद, अगर गाड़ी का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र अमान्य या एक्सपायर हो चुका है, तो दिल्ली-एनसीआर के किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल, डीजल या सीएनजी नहीं मिलेगी. 

RBI के बैंक बल्क FD के नियम होंगे लागू

भारतीय रिजर्व बैंक के नए निर्देशों के मुताबिक, एक अक्टूबर से बैंकों को एक ही समय अवधि और समान राशि वाली बल्क एफडी पर सभी ग्राहकों को एक समान ब्याज दर देनी होगी. इसमें व्यक्तिगत ग्राहकों या संस्थानों के साथ अलग-अलग ब्याज दरों की पेशकश का भेदभाव नहीं किया जा सकेगा.

जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन में बदलाव

अगर किसी कारणवश जन्म या मृत्यु का पंजीकरण नियत समय सीमा के भीतर नहीं कराया गया है, तो एक अक्टूबर से इसके डिलेड रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, शपथ पत्र और शुल्क से जुड़े नए सुव्यवस्थित नियम लागू होंगे.

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एनआरआई प्रॉपर्टी पर टीडीएस प्रक्रिया होगी आसान

अनिवासी भारतीयों से जुड़े अचल संपत्ति या जमीन खरीदने वाले भारतीय खरीदारों के लिए कर नियमों को आसान बनाया गया है. एक अक्टूबर से खरीदारों को अलग से टैन नंबर लेने की जरूरत नहीं होगी. वे सीधे अपने पैन कार्ड और नए फॉर्म 141 के जरिए आसानी से टीडीएस जमा कर सकेंगे.

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