केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत 1 जुलाई से 31 जुलाई तक फसल बीमा माह मनाया जा रहा है. इस दौरान किसानों को अपनी फसलों का बीमा कराने के लिए जागरूक किया जा रहा है, ताकि प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि या अन्य मौसम संबंधी नुकसान होने पर आर्थिक सहायता मिल सके.
आवेदन के लिए क्या चाहिए दस्तावेज
फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कुछ जरूरी दस्तावेज तैयार रखने होंगे. इनमें आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर और भूमि या फसल से संबंधित दस्तावेज शामिल हैं. आवेदन करते समय सभी जानकारी सही और अपडेट होना जरूरी है, ताकि बीमा दावा करने में किसी तरह की परेशानी न आए.
कितना मिलता है लाभ
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान बहुत कम प्रीमियम देकर अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं. योजना के तहत खरीफ, रबी और व्यावसायिक फसलों को कवर किया जाता है. फसल को नुकसान होने की स्थिति में किसानों को आर्थिक मदद प्रदान की जाती है, जिससे उनकी आय पर बड़ा असर नहीं पड़ता.
प्राकृतिक आपदाओं में मदद
बारिश की कमी, अधिक वर्षा, बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन और ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को भारी नुकसान होता है. ऐसे में फसल बीमा योजना किसानों के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है. नुकसान का आकलन होने के बाद पात्र किसानों को बीमा राशि प्रदान की जाती है.
हेल्पलाइन नंबर
इस योजना से जुड़ी जानकारी और शिकायतों के लिए किसान कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 14447 का उपयोग कर सकते हैं. इसके अलावा नजदीकी बैंक शाखा, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) और कृषि विभाग के कार्यालयों से भी सहायता ली जा सकती है.
यह भी पढ़ें:- अब घर बैठे मिलेगा OPD अपॉइंटमेंट, बस कॉल करें और अस्पताल की लंबी लाइनों से मुक्ति पाएं
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं