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This Article is From Jan 06, 2022

क्या अपने PF अकाउंट से निकालने चाहिए पैसे? और अगर ज़रूरत पड़ी तो कैसे निकालते हैं? जानें

EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में जरूरत पड़ने पर आपको अपना पैसा निकालने की छूट देता है. अगर नौकरी चली गई है या 2 महीने से अधिक समय से कोई बेरोजगार हो तो पीएफ अकाउंट से पैसे निकाले जा सकते हैं.

क्या अपने PF अकाउंट से निकालने चाहिए पैसे? और अगर ज़रूरत पड़ी तो कैसे निकालते हैं? जानें
PF Account से जरूरत पड़ने पर निकाल सकते हैं पैसे. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
नई दिल्ली:

वक्त और परिस्थितियों के मुताबिक कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है. ऐसे में ज्यादातर लोग लोन लेने का रास्ता अपनाते हैं लेकिन अगर आप सैलरीड कर्मचारी हैं और आप हर महीने अपने पीएफ अकाउंट में पैसे जमा करते हैं तो आप लोन लेने की बजाए अपने पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं. EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में जरूरत पड़ने पर आपको अपना पैसा निकालने की छूट देता है. अगर नौकरी चली गई है या 2 महीने से अधिक समय से कोई बेरोजगार हो तो पीएफ अकाउंट से पैसे निकाले जा सकते हैं. इसके अलावा बीमारी, बच्चों की एजुकेशन से लेकर मकान बनवाने तक की परिस्थिति में आप अपने प्रॉविडेंट फंड का पैसा निकाल सकते हैं. लेकिन अगर आपके पास पैसे निकालने की कोई ठोस वजह नहीं है तो आप ज्यादा पैसे नहीं निकाल सकते.

तो चलिए आपको बताते हैं घर बैठे कैसे आप अपने पीएफ अकाउंट से पैसे कैसे निकाल सकते हैं-

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स्टेप 1:  सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी (UAN) एक्टिव है और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लिंक्ड है. ये भी सुनिश्चित करें कि ये आपके केवाईसी (KYC) से लिंक्ड है. 

स्टेप 2:  यूएएन (UAN) पोर्टल पर जाएं और अपने यूएएन और पासवर्ड के साथ लॉग इन करें. कैप्चा एंटर करें और साइन इन करने के लिए आगे बढ़ें.

 स्पेट 3: अब टॉप मेनू में नज़र आ रहे 'ऑनलाइन सर्विसेज' टैब पर जाएं और 'क्लेम (Form- 31, 19 और 10C)' विकल्प पर क्लिक करें.

स्टेप 4: ये आपको मेंबर्स डिटेल्स, केवाईसी डिटेल्स के साथ एक नए पेज पर ले जाएगा. अब यहां अपना बैंक खाता नंबर भरें और 'वेरिफाई' पर क्लिक करें. फिर आपको पीएफ की सेवाओं को छोड़ने का कारण भरना होगा

स्टेप 5: 'सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग' नाम से एक पॉप-अप दिखाई देगा. वहां  'हां' पर क्लिक करें.

 स्टेप 6: फिर से ड्रॉप-डाउन मेनू पर जाएं और 'आई वांट टू अप्लाई फॉर' विकल्प चुनें और वहां से 'केवल पीएफ विड्रॉल (Form 19)' विकल्प चुनें.

 स्टेप 7: 'कंपलीट ऐड्रेस' सेक्शन को भरें और अपनी पासबुक या चेक की स्कैन की गई कॉपी अपलोड करें।

स्टेप 8: डिस्क्लेमर पर टिक ऑप्शन चुनें और 'गेट आधार ओटीपी' विकल्प पर क्लिक करें. वहां से अपने रजिस्टर्ड और लिंक्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को भरें. इसके बाद अपना ऐप्लिकेशन फॉर्म जमा कर दें.

स्टेप 9: इस फॉर्म को सबमिट करने के बाद, उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करें और पोर्टल के माध्यम से 'Form 10C' जमा करें. आपके द्वारा रिक्वेस्ट किया गया अमाउंट 15 से 20 दिनों के अंदर आपके रजिस्टर्ड बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी.

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