- सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 के बाद बढ़ाने का कोई निर्णय नहीं लिया है
- 1 जनवरी 2026 से यदि पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होगा तो वह इनऑपरेटिव यानी निष्क्रिय माना जाएगा
- इनऑपरेटिव पैन कार्ड होने पर रिटर्न फाइलिंग, टैक्स रिफंड, बैंक ट्रांजैक्शन और निवेश में समस्याएं आ सकती हैं
PAN-Aadhaar Linking: अगर आप भी इस इंतजार में थे कि सरकार पैन-आधार लिंकिंग (PAN-Aadhaar Linking) की डेडलाइन एक बार फिर बढ़ा देगी, तो आपके लिए बड़ा अपडेट है. 31 दिसंबर, 2025 की आखिरी तारीख बीत चुकी है और फिलहाल सरकार ने इसे आगे बढ़ाने का कोई फैसला नहीं किया है. इसका मतलब यह है कि अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है, तो आज यानी 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव (Inoperative) यानी निष्क्रिय हो सकता है.
डेडलाइन खत्म, अब क्या होगा?
आयकर विभाग के अनुसार, जिन लोगों ने तय समय सीमा तक अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ा है, उन्हें अब भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. इनऑपरेटिव पैन कार्ड होने पर आप-
- आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे.
- रुका हुआ टैक्स रिफंड वापस नहीं मिलेगा.
- बैंक ट्रांजैक्शन और म्यूचुअल फंड निवेश में दिक्कत आएगी.
- आप पर ज्यादा टीडीएस कटेगा.
आपका PAN कार्ड एक्टिव है या नहीं? ऐसे करें चेक
- अगर आपको नहीं पता कि आपका कार्ड काम कर रहा है या नहीं, तो आप मिनटों में ऑनलाइन चेक कर सकते हैं-
- सबसे पहले आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर क्लिक करें.
- Verify Your PAN चुनें
- अपना पैन नंबर, पूरा नाम, जन्म तिथि और अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें.
- आपके मोबाइल पर एक 6 अंकों का OTP आएगा, उसे डालकर 'Validate' पर क्लिक करें.
- स्क्रीन पर लिखकर आ जाएगा कि आपका पैन एक्टिव है या नहीं.
अभी भी है मौका, लेकिन देना होगा जुर्माना
अगर आपका पैन इनऑपरेटिव हो गया है, तो घबराएं नहीं. आप इसे फिर से एक्टिव करवा सकते हैं, लेकिन अब यह काम मुफ्त में नहीं होगा. इसके लिए आपको 1,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा. पेमेंट करने के बाद लिंकिंग रिक्वेस्ट भेजनी होगी. ध्यान रहे, रिक्वेस्ट भेजने के बाद पैन को दोबारा एक्टिव होने में 7 से 30 दिन का समय लग सकता है.
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