
आधार-पैन कार्ड यूजर्स के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT - Central Board of Direct Taxes) ने हाल में एक नोटिफिकेशन जारी किया है. ये नोटिफिकेशन उन पैन होल्डर्स के लिए हैं जिन्होंने ने 1 अक्टूबर, 2024 तक या उससे पहले अपने आधार एप्लिकेशन की एनरोलमेंट आईडी (Enrollment ID) देकर अपना पैन कार्ड हासिल किया है. नोटिफिकेशन के मुताबिक उन सभी पैन होल्डर्स को अपना आधार नंबर 31 दिसंबर, 2025 तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना होगा.
क्या है इसके पीछे मकसद
इस नोटिफिकेशन को जारी करने के पीछे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मकसद पैन और आधार को लिंक (PAN-Aadhaar link) करना है. CBDT की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 139AA(2A) के तहत ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 1 अक्टूबर, 2024 से पहले पैन कार्ड के लिए आवेदन करते समय आधार की नामांकन आईडी जमा की है, उनके लिए आधार कार्ड का नंबर अपडेट करना अनिवार्य है.
ऐसे में पैन- आधार को लिंक करने (PAN-Aadhaar link online) का आसान तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं...
ऑनलाइन पैन- आधार को लिंक करने का इस प्रोसेस
अगर आपको आधार नंबर मिल गया है तो आप ऑनलाइन नीचे बताए स्टेप्स को फॉलो करके आधार को पैन से लिंक (Link Aadhaar Card with PAN Card) कर सकते हैं.
- सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल बेवसाइट www.inmcoetax.gov.in पर जाना होगा.
- अब लिंक आधार के ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा.
- इसके बाद अपने आधार नंबर, पैन नंबर जैसी जरूरी जानकारियां एंटर करें.
- आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP के जरिए वेरीफाई करने के बाद पैन को आधार से लिंक करने का प्रोसेस पूरा हो जाएगा.
पैन-आधार लिंक करने का ऑफलाइन प्रोसेस
आप अगर ऑफलाइन पैन-आधार को लिंक (Offline process to link PAN-Aadhaar) करवाना चाहते हैं तो इसका भी तरीका हम आपको बता दे रहे हैं.ऑफलाइन तरीके से पैन-आधार को लिंक करने के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी.
पैन कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, एक एप्लिकेशन फॉर्म, जिसे आप इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. यह सभी जरूरी डॉक्यूमेंट लेकर अपने नजदीकी पैन सर्विस सेंटर या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिस में जाएं. वहां जाकर आपको पैन और आधार की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी और एप्लिकेशन फॉर्म जमा करना होगा.फॉर्म जमा करने के बाद आपको एक रिसीप्ट यानी रसीद दी जाएगी. जिसकी मदद से आप आसानी से प्रोसेस का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं.
इस बात का खास ख्याल रखें कि पैन और आधार में नाम, डेट ऑफ बर्थ जैसी सभी जरूरी डिटेल मैच होती हों, अगर ऐसा नहीं है तो दोनों को लिंक करने से पहले गलतियों को ठीक करा लें.
नहीं देना होगा जुर्माना
अभी सामान्य पैन होल्डर को पैन को आधार से लिंक करने पर जुर्माना देना होगा, क्योंकि पैन-आधार लिंक की आखिरी तारीख 30 जून, 2023 थी. वहीं जिन लोगों ने 1 अक्टूबर, 2024 या उससे पहले पैन कार्ड के लिए आवेदन करते समय आधार एनरोलमेंट आईडी का इस्तेमाल किया, उनके लिए डेडलाइन 30 जून, 2023 नहीं है. इन लोगों को 31 दिसंबर 2025 तक आधार-पैन को लिंक करने की सुविधा दी गई है.
आधार-पैन को लिंक नहीं किए तो क्या होगा?
डेडलाइन के बाद पैन-आधार लिंक करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना देना होता है. CBDT के नोटिफिकेशन में 31 दिसंबर, 2025 तक की डेडलाइन दी गई है, लेकिन 01.01.2026 से लगने वाले जुर्माने का कोई जिक्र नहीं है. हो सकता है कि डेडलाइन निकलने के बाद इन पैन-आधार लिंक करने पर इन्हें भी जुर्माना (PAN Aadhaar Link Penalty) देना पड़े
- आधार नंबर से लिंक न करने की वजह से पैन बंद यानी निष्क्रिय (Inoperative) हो जाएगा.
- आधार -पैन को लिंक किए बिना फाइल किया गया कोई भी ITR अमान्य (Invalid) माना जाएगा.
- निष्क्रिय पैन (Inoperative PAN) के साथ कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया जा सकता.
- TDS/TCS को कलेक्ट या डिडक्ट करने का रेट ज्यादा हो सकता है.
- 15G और 15H फॉर्म नहीं भर पाएंगे.
इसलिए इन सभी दिक्कतों से बचने के लिए डेडलाइन से पहले आधार-पैन को लिंक करने का काम पूरा कर लें.
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