Pan Card-Aadhar Card Link: पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए सरकार ने 30 जून, 2023 तक की डेडलाइन दी थी, जो अब खत्म हो चुकी है. जिन्होंने तय समय सीमा में अपने पैन कार्ड (PAN Card) को आधार (Aadhaar) से लिंक नहीं किया, उनके पैन कार्ड इनएक्टिव हो चुके हैं. जिसकी वजह से ऐसे लोगों को कई कामों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. जैसे टैक्स भरने, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने और प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री आदि.
आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने ऐसे ट्रांजैक्शन की लिस्ट जारी की है, जो निष्क्रिय पैन कार्ड (Inactive PAN Card) के साथ नहीं किए जा सकते. तो चलिए जानते हैं कि पैन से अपने आधार को लिंक नहीं करवाने वालों को किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.
1. टैक्स रिफंड में होगी मुश्किल (Difficulty in getting tax refund)
टैक्सपेयर्स भले ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर सकते हैं, लेकिन अगर उनका पैन निष्क्रिय यानी इनएक्टिव हो गया है, तो टैक्स रिफंड क्लेम कर पाना उनके लिए मुमकिन नहीं होगा.
2. डीमैट अकाउंट नहीं खोल पाएंगे (Not be able to open demat account)
अगर पैन कार्ड आपके आधार से लिंक नहीं है तो डीमैट अकाउंट (Demat Account) खोलना मुमकिन नहीं होगा. इतना ही नहीं म्यूचुअल फंड यूनिट्स की खरीद या 50,000 रुपये से ज्यादा के निवेश (Investment) पर भी रोक लग जाएगी.
3. इक्विटी निवेश और शेयर ट्रांजैक्शन पर असर (Impact on equity investments and share transactions)
आप शेयर या अन्य सिक्योरिटी को खरीदने-बेचने के लिए एक लाख रुपये से ज्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे. यानी निवेशकों के लिए यह एक बड़ी समस्या बन सकती है.
4. गाड़ी खरीदने और बेचने में दिक्कत (Difficulty buying and selling a Vehicle)
पैन कार्ड इनएक्टिव होने पर गाड़ी खरीदने या बेचने पर एडिशनल टैक्स (Additional Tax) देना होगा. यानी अगर आपने अपने आधार को पैन से लिंक नहीं किया है, तो गाड़ी खरीदने पर आपको दूसरों के मुकाबले ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा.
5. बैंक अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट पर असर (Impact on bank accounts and fixed deposits)
अगर आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो गया है, तो आप नया सेविंग या फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट नहीं खोल सकेंगे. सिर्फ इतना ही नहीं बैंक में 50,000 रुपये से ज्यादा की रकम जमा करना भी आपके लिए मुमकिन नहीं होगा.
6. क्रेडिट और डेबिट कार्ड की एप्लीकेशन पर रोक (Ban on credit and debit card applications)
अगर आपका पैन इनएक्टिव हो गया है तो आपके लिए क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करना भी संभव नहीं होगा.
7. इंश्योरेंस के प्रीमियम पर लिमिट (Limit on insurance premium)
इनएक्टिव पैन की वजह से इंश्योरेंस पॉलिसियों के प्रीमियम पर भी असर पड़ेगा. क्योंकि ऐसा होने पर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 रुपये से ज्यादा का प्रीमियम नहीं भर पाएंगे.
8. प्रॉपर्टी के लेनदेन पर असर (Impact on property transactions)
पैन कार्ड इनएक्टिव होने पर 10 लाख रुपये से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने पर ज्यादा टैक्स भरना होगा. स्टांप ड्यूटी के मामले में भी यही नियम लागू होगा.
9. वस्तु और सेवाओं की खरीद-बिक्री पर असर (Impact on the sale and purchase of goods and services)
2 लाख रुपये से ज्यादा के ट्रांजैक्शन के लिए पैन की जरूरत होती है. इसलिए अगर पैन इनएक्टिव हो गया है, तो आप 2 लाख रुपये से ज्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे.
पैन को दोबारा एक्टिवेट कर सकते हैं (Reactivate your PAN)
ऊपर दी गई लिस्ट को देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि जिन्होंने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है, उन्हें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. अगर उन लोगों में आप भी शामिल है, तो घबराएं नहीं. क्योंकि पैन को दोबारा एक्टिवेट कराया जा सकता है. लेकिन इसके लिए आपको 1,000 रुपये की फीस भरनी होगी. फीस जमा करने के बाद, 30 दिनों के अंदर पैन कार्ड को फिर से एक्टिव कर दिया जाएगा.
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