वाहन में FASTag का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए काम की खबर है. अगर आप अपना FASTag का बैंक बदलना चाहते हैं तो आपको नए FASTag लेने की जरूरत नहीं है और न ही अपनी गाड़ी के विंडस्क्रीन पर लगे FASTag को हटाकर नए टैग को चिपकाने की जरूरत है. भारतीय राष्ट्री राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने अब FASTag यूजर्स के लिए नया प्रावधान किया है, जिसके तहत अब नए FASTag लेने की जरूरत खत्म हो गई है. NHAI ने अपने Rajmargyatra App में OneTag को लॉन्च किया है. इस सुविधा से नए FASTag का झंझट खत्म हो जाएगा.
अब तक बैंक FASTag जारी करती थी तो नया FASTag लेना पड़ता था. लेकिन अब OneTag के जरिए FASTag को एक बैंक से दूसरे बैंक में पोर्ट करने की सुविधा मिलेगी. इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी पर लगा FASTag बदलना नहीं होगा. लेकिन उससे जुड़ा बैंक और वॉलेट बदल जाएगा.
कैसे बदले FASTag का बैंक
आपको सबसे पहले NHAI के Rajmargyatra App में लॉग इन करना होगा. इसके बाद अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा. इसके बाद आपको पता चलेगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर पर जारी FASTag पोर्टेबिलिटी के लिए पात्र है या नहीं. अगर आपका FASTag पोर्ट के लिए योग्य है तो आपको वर्तमान में FASTag बैंक से 6 डिजिट का MVC यह एक प्रकार का वेरिफिकेशन कोड होता है वह लेना होगा.
इसके बाद आपको App पर नए बैंक का चुनाव करना होगा. वहीं नए बैंक की KYC और वॉलेट सेटअप प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी. KYC और वॉलेट सेटअप की प्रक्रिया पूरी होते ही आपका पुराना FASTag नए बैंक से जुड़ जाएगा. यानी आपका पुराना FASTag नए बैंक में पोर्ट हो गया.
पुराने FASTag के बैलेंस का क्या होगा?
FASTag की पोर्ट प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपका पुराना बैंक पुराना वॉलेट बंद कर देगा और उसमें जो भी बैलेंस बचा था, उसे वह वापस आपके अकाउंट में भेज देगा. हालांकि इसमें नियम के तहत कुछ पैसे की कटौती हो सकती है.
एक बार पोर्ट कराने के बाद तुरंत नहीं बदल सकेंगे बैंक
OneTag पोर्टेबिलिटी नियम के तहत FASTag पोर्ट बार-बार नहीं कराया जा सकता है. अगर आपने एक बार FASTag का बैंक बदल दिया है तो आपको अलगे पोर्ट के लिए 6 महीने तक का इंतजार करना होगा. यानी आप 6 महीने बाद ही दोबारा FASTag को दूसरे बैंक में पोर्ट करवा सकते हैं.
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