अगर आपने 30 जून तक अपना आधार कार्ड अपने PAN (Permanent Account Number) कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो आपको अपने ब्याज, डिविडेंड या ऐसी ही दूसरी आय पर ज्यादा TDS (tax deduction at source) भरना पड़ सकता है. इनकम टैक्स कानून के एक नियम के अनुसार कोई भी टैक्सपेयर जो आय स्रोतों से टैक्सेबल अमाउंट पाता है, उसके आधार का पैन से लिंक होना जरूरी है. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139 AA के तहत यह नियम है कि अगर आपको पैन जारी किया गया है तो आपको इससे अपना आधार कार्ड लिंक कराना होगा.
अगर नहीं किया तो...केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने TDS पर जुर्माने से बचने के लिए 30 जून, 2021 तक पैन को आधार से लिंक कराने की डेडलाइन दी थी, इसके बाद तक भी यह काम नहीं हुआ तो आपको 1,000 रुपये का भारी भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है. वहीं, अगर आपने SIP (systematic investment plan) कर रखा है या फिर डीमैट अकाउंट खोल रखा है तो उसे भी बंद कर दिया जाएगा.
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इतना ही नहीं, इनकम टैक्स एक्ट के नियम 114AAA(3) 1 जुलाई, 2021 से आपके पैन को अवैध मान लिया जाएगा, या मान लिया जाएगा कि आपने अपना पैन सबमिट नहीं किया है, ऐसे में आईटी एक्ट की धारा 206AA के तहत आपके ऊपर 20 फीसदी ज्यादा की दर से TDS लगेगा.
किन चीजों पर लगेगा ज्यादा TDSपैन अवैध घोषित हो जाने की स्थिति में आपके बैंक अकाउंट में आने वाले ब्याज, पोस्ट ऑफिस में फिक्स्ड डिपॉजिट, म्युचुअल फंड से मिलने वाले डिविडेंड पर आपको 20 फीसदी ज्यादा TDS देना पड़ेगा. वहीं 1,000 का जुर्माना भी देना पड़ेगा. बता दें कि पेनाल्टी का प्रावधान इनकम टैक्स एक्ट की नई धारा 234H के तहत किया गया है.
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इस साल मार्च में लोकसभा में फाइनेंस बिल, 2021 पास किया गया था, जिसमें इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में नई धारा 234एच के तहत नया प्रावधान किया गया है कि PAN से आधार लिंक नहीं होने की स्थिति में अब किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 1,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. इसके अलावा उस व्यक्ति का PAN अवैध घोषित होने की वजह से जो दिक्कतें होंगी.
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