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NPS Account से कब-कब निकाल सकते हैं पैसे? जानें आंशिक निकासी के लिए क्या हैं नए नियम और शर्तें

NPS Partial Withdrawal Rules: इस साल फरवरी से NPS से आंशिक निकासीके नियम बदल गए हैं. इस सर्कुलर में कहा गया है कि NPS निवेशक कुछ खास स्थितियों में अपने पेंशन अकाउंट में से खुद की जमा की हुई कुल रकम का अधिकतम 25 फीसदी हिस्सा निकाल सकते हैं.

NPS Account से कब-कब निकाल सकते हैं पैसे? जानें आंशिक निकासी के लिए क्या हैं नए नियम और शर्तें
National Pension Scheme (NPS) Withdrawal Rules:

NPS Withdrawal Online: नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) एक लॉन्‍ग टर्म पेंशन स्‍कीम (Pension Scheme) है, जो रिटायरमेंट पर एकमुश्त राशि और पेंशन का फायदा देती है. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने इस साल जनवरी में NPS से आंशिक निकासी के संबंध में एक सर्कुलर जारी किया था. जिसके चलते इस साल फरवरी से NPS से आंशिक निकासी के नियम (NPS Withdrawal Rules) बदल गए हैं. इस सर्कुलर में कहा गया है कि NPS निवेशक कुछ खास स्थितियों में अपने पेंशन अकाउंट (NPS Account) में से खुद की जमा की हुई कुल रकम का अधिकतम 25 फीसदी हिस्सा निकाल सकते हैं.

NPS अकाउंट से इन हालातों में निकाले जा सकते हैं पैसे

  • बच्चों की हायर एजुकेशन और शादी के लिए, जिसमें कानूनी तौर पर गोद लिया गया बच्चा भी शामिल है.
  • घर खरीदने या होम लोन का रीपेमेंट करने के लिए भी आंशिक निकासी की जा सकती है. लेकिन याद रखें अगर आपके या आपके जीवनसाथी के नाम पर पहले से एक मकान है, तो आप दूसरा मकान खरीदने के लिए इस सुविधा का फायदा नहीं उठा पाएंगे.
  • गंभीर बीमारियों के चलते अस्पताल में रहने और इलाज के खर्च के लिए पैसे निकाले जा सकते हैं.
  • एनपीएस अकाउंटहोल्डर्स की विकलांगता (Disability or incapacitation) की वजह से होने वाले मेडिकल और दूसरे खर्च के लिए.
  •  स्किल डेवलपमेंट या किसी और सेल्फ-डेवलपमेंट एक्टिविटी पर किया जाने वाले खर्च के लिए.
  • किसी कारोबार या स्टार्टअप को शुरू करने पर होने वाले खर्च के लिए

आंशिक निकासी के लिए जरूरी शर्तें

नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) के तहत आंशिक निकासी के समय व्यक्ति को कम से कम तीन साल के लिए NPS मेंबर होना जरूरी है और निकाला जाने वाला पैसा आपके एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को छोड़कर कुल कॉन्ट्रीब्यूशन का 25 फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकता है. पूरे सब्सक्रिप्शन पीरियड के दौरान अधिकतम तीन आंशिक निकासी (NPS Withdrawal Rules for Premature Withdrawal) की ही इजाजत है. तीनों आंशिक निकासी के दौरान 5-5 साल का अंतर होना जरूरी है.

जानें एनपीएस अकाउंट से पैसे विड्रॉल करने का तरीका

NPS के तहत 25 फीसदी या उससे कम की रकम निकालने के लिए सबसे पहले NPS की किसी सरकारी नोडल एजेंसी में जाकर एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा. इसमें पैसा निकालने का मकसद बताना होगा. इसके बाद आवेदन केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (CRA) को सबमिट करना होगा. फिर एजेंसी आवेदन के वेरिफिकेशन के बाद इसे प्रोसेस करेगी. अगर सब्सक्राइबर बीमार है तो उसकी जगह परिवार का कोई और सदस्य या नॉमिनी यह आवेदन कर सकता है.

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