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NPS के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, अब रिटायरमेंट से पहले निकाल सकेंगे इतना पैसा

NPS Rules Change: नए नियमों के बाद प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि अब उनके पास रिटायरमेंट के समय ज्यादा पैसा मौजूद होगा.

NPS के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, अब रिटायरमेंट से पहले निकाल सकेंगे इतना पैसा
  • नेशनल पेंशन सिस्टम के नियमों में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए बदलाव हुआ है
  • अब रिटायरमेंट पर कर्मचारी अपने कुल फंड का 80 प्रतिशत एकमुश्त निकाल सकते हैं
  • 8 लाख रुपये से कम फंड वाले कर्मचारी पूरा पैसा निकाल सकते हैं और एन्युटी खरीदना उनकी मर्जी पर होगा
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NPS Rules Change: अगर आपने NPS में निवेश किया हुआ है तो ये खबर आपके लिए जरूरी है. दरअसल पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के नियमों में एक अहम बदलाव किया है. यह बदलाव प्राइवेट कर्मचारियों के लिए है, जो अब रिटायरमेंट के समय अपने कुल जमा फंड का एक बड़ा हिस्सा एक साथ निकाल सकेंगे.

क्या है बदलाव?

अब तक के नियमों के अनुसार रिटायरमेंट के समय कर्मचारी अपने कुल फंड का 60% हिस्सा एकमुश्त निकाल सकते थे, जबकि बाकी 40% हिस्सा 'एन्युटी' खरीदने के लिए रखना जरूरी था, जिससे मासिक पेंशन मिल सके. अब कर्मचारी अपने रिटायरमेंट फंड का 80% हिस्सा एक साथ निकाल सकते हैं और केवल 20% हिस्सा ही एन्युटी के लिए छोड़ना होगा. यह नया नियम दिसंबर 2025 से लागू हो गया है.

8 लाख रुपये से कम फंड

अगर आपका कुल कॉर्पस 8 लाख रुपये से कम है, तो आप पूरा पैसा (100%) एक साथ निकाल सकते हैं. एन्युटी खरीदना ऑप्शनल होगा.

8 लाख से 12 लाख रुपये के बीच

एकमुश्त निकासी की अधिकतम सीमा 6 लाख रुपये होगी. बाकी राशि से एन्युटी खरीदी जा सकती है या अगले 6 साल तक धीरे-धीरे पैसा निकाला जा सकता है.

12 लाख रुपये से अधिक

इस कंडीशन में आप 80% पैसा एक साथ निकाल सकते हैं, जबकि कम से कम 20% एन्युटी में लगाना होगा.

समय से पहले पैसा निकालने पर

अगर कोई कर्मचारी 60 साल की उम्र से पहले स्कीम से बाहर निकलना चाहता है तो वो 5 लाख रुपये तक पूरा पैसा निकाल सकता है. वहीं, 5 लाख रुपये से ज्यादा अमाउंट पर केवल 20% पैसा एकमुश्त मिलेगा, बाकी 80% एन्युटी में जमा करना होगा.

जरूरी बातें

  • एक्सपर्ट का कहना है कि एकमुश्त ज्यादा पैसा निकालने का मतलब यह भी है कि भविष्य में मिलने वाली मासिक पेंशन का अमाउंट पहले की तुलना में कम हो जाएगा.
  • अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो नॉमिनी को पूरा 100% फंड भुगतान होगा.
  • यह नियम ऑल सिटीजन मॉडल और कॉर्पोरेट NPS के तहत आने वाले गैर-सरकारी कर्मचारियों पर लागू होंगे.

इस बदलाव के बाद प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि अब उनके पास रिटायरमेंट के समय ज्यादा पैसा मौजूद होगा.

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