कोविड-19 के दौर में लोगों की सहूलियत का ध्यान रखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक बड़ी राहत दी है. अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या ऐसा ही कोई दूसरा मोटर व्हीकल दस्तावेज एक्स्पायर हो गया, रिन्युअल कराने की जरूरत है, तो टेंशन मत लीजिए क्योंकि गुरुवार को हुई नई घोषणा के मुताबिक, अब आप यह काम 30 सितंबर, 2021 तक करा सकेंगे. इस अवधि में आपके सभी दस्तावेज एक्सपायर हो जाने के बावजूद वैध बने रहेंगे और आप पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा.
सड़क परिवहन मंत्रालय ने गुरुवार को एक ट्वीट कर कहा कि 'कोविड-19 के संक्रमण को रोकने की जरूरत को देखते हुए मंत्रालय ने सभी संबंधित अथॉरिटीज़ को सलाह दी है कि वो 30 सितंबर, 2021 तक फिटनेस, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, हर तरह के परमिट और अन्य संबंधित दस्तावेजों की वैलिडिटी वैध मानें.'
मंत्रालय ने बताया कि यह आदेश उन सभी दस्तावेजों पर लागू होगा, जो 1 फरवरी, 2020 से लेकर अब तक एक्सपायर हो चुके हैं या फिर 30 सितंबर तक एक्सपायर हो जाएंगे. मंत्रालय ने कहा कि 'इससे नागरिकों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के साथ परिवहन संबंधित सेवाओं का फायदा उठाने में मदद मिलेगी.'
This covers all documents whose validity has expired since 1st Feb, 2020 or would expire by 30th September 2021. This will help out citizens in availing transport related services, while maintaining social distancing.
— MORTHINDIA (@MORTHIndia) June 17, 2021
बता दें कि इससे पहले सभी मोटर व्हीकल दस्तावेजों को रिन्यु कराने की अंतिम तारीख 1 फरवरी, 2021 थी. मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को एक सर्कुलर जारी कर इस आदेश को लागू कराने को कहा है ताकि लोगों को कोई परेशानी न हो.
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन कैसे करें आवेदन? ये है तरीका...
इसके अलावा आपको एक जरूरी बात बता दें कि परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए एक नया नियम बनाया है. अगले महीने से लोग सरकार से मान्यता प्राप्त ड्राइविंग सेंटर्स में जा कर ड्राइविंग की ट्रेनिंग ले सकेंगे, जिसका उन्हें एक सर्टिफिकेट मिलेगा. इसी सर्टिफिकेट के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते समय टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इन ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटरों में कड़ी और मजबूत ट्रेनिंग दी जाएगी, इसलिए सरकार इन सेंटरों से मिले सर्टिफिकेट के आधार पर लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा.
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